ETV Bharat / state

PM मोदी की आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाले आरोपी की याचिका खारिज

पीएम मोदी की आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की आरोपी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट खारिज कर दी है.

High court news
High court news
author img

By

Published : Jul 10, 2023, 10:51 PM IST

प्रयागराज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी एटा के शमीम मलिक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे और अदालत में चल रही कार्रवाई में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.

पीएम मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने के आरोपी शमीम मलिक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर चार्जशीट और अदालत द्वारा जारी किए गए सम्मन आदेश को चुनौती देते हुए रद्द किए जाने की मांग की थी. याचिका पर न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने सुनवाई की. शासकीय अधिवक्ता एके सड और जेके उपाध्याय ने बताया कि शमीम मलिक के खिलाफ एटा के शुभम सिंह ने 14 अप्रैल 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप है कि शमीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो एडिट किया था. जिसमें आरोपी ने प्रधानमंत्री के चेहरे का किसी और व्यक्ति के साथ इस्तेमाल करके उनको मृत दिखाते हुए अपनी फेसबुक आईडी पर पोस्ट किया था.

शासकीय अधिवक्ता एके संड का कहना था कि याची ने प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराने वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल किया. जिससे सामाजिक समरसता का माहौल बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हुआ तथा प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान रखने वाले तमाम लोगों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा. कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए शमीम मलिक को राहत देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.

यह भी पढ़ें- हाई कोर्ट का आदेश, नाबालिग पर नहीं हो सकती गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई

प्रयागराज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी एटा के शमीम मलिक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे और अदालत में चल रही कार्रवाई में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.

पीएम मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने के आरोपी शमीम मलिक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर चार्जशीट और अदालत द्वारा जारी किए गए सम्मन आदेश को चुनौती देते हुए रद्द किए जाने की मांग की थी. याचिका पर न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने सुनवाई की. शासकीय अधिवक्ता एके सड और जेके उपाध्याय ने बताया कि शमीम मलिक के खिलाफ एटा के शुभम सिंह ने 14 अप्रैल 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप है कि शमीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो एडिट किया था. जिसमें आरोपी ने प्रधानमंत्री के चेहरे का किसी और व्यक्ति के साथ इस्तेमाल करके उनको मृत दिखाते हुए अपनी फेसबुक आईडी पर पोस्ट किया था.

शासकीय अधिवक्ता एके संड का कहना था कि याची ने प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराने वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल किया. जिससे सामाजिक समरसता का माहौल बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हुआ तथा प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान रखने वाले तमाम लोगों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा. कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए शमीम मलिक को राहत देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.

यह भी पढ़ें- हाई कोर्ट का आदेश, नाबालिग पर नहीं हो सकती गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.