ETV Bharat / state

Allahabad High court : पीडीए की ऑडिट पर आपत्तियों की जांच की मांग वाली याचिका खारिज - इलाहाबाद हाईकोर्ट आज की खबरें

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (Prayagraj Development Authority-PDA) की ऑडिट पर उठी आपत्तियों की जांच की मांग को लेकर डाली गई एक याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कोई आपराधिक केस नहीं दर्ज हो सकता है.

Allahabad High court
Allahabad High court
author img

By

Published : Sep 30, 2021, 2:28 AM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण (Prayagraj Development Authority-PDA) की आडिट रिपोर्ट की आपत्तियों के आधार पर आपराधिक केस दर्ज करने का निर्देश जारी करने से इंकार कर दिया है. अपर महाधिवक्ता का कहना था कि आडिट रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों पर विचार किया गया और कार्यवाही कर सीएजी को प्रेषित कर दिया गया है.

इस पर कोर्ट ने कहा कि आपराधिक केस दर्ज करने का कोई आधार नहीं है और इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है. यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर दिया है. याची का कहना था कि सीएजी की आडिट रिपोर्ट में भारी वित्तीय अनियमितता को लेकर आपत्ति की गई है, जिसकी पूरी जांच कराई जाए. कोर्ट ने कहा कि आडिट रिपोर्ट वित्तीय अनियमितता की बात नहीं जिसकी विवेचना करायी जाय या आपराधिक कार्यवाही की जाय.

इसे भी पढ़ें- सीओ अमरेश सिंह बघेल बाराबंकी से गिरफ्तार, दुष्कर्म आरोपी अतुल राय मामले में हुई कार्रवाई

इस दलील पर सरकार की ओर से साफ कहा गया कि ऑडिट आपत्तियों पर विचार कर उचित कार्यवाही के लिए सीएजी को अवगत करा दिया गया है. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण (Prayagraj Development Authority-PDA) की आडिट रिपोर्ट की आपत्तियों के आधार पर आपराधिक केस दर्ज करने का निर्देश जारी करने से इंकार कर दिया है. अपर महाधिवक्ता का कहना था कि आडिट रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों पर विचार किया गया और कार्यवाही कर सीएजी को प्रेषित कर दिया गया है.

इस पर कोर्ट ने कहा कि आपराधिक केस दर्ज करने का कोई आधार नहीं है और इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है. यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर दिया है. याची का कहना था कि सीएजी की आडिट रिपोर्ट में भारी वित्तीय अनियमितता को लेकर आपत्ति की गई है, जिसकी पूरी जांच कराई जाए. कोर्ट ने कहा कि आडिट रिपोर्ट वित्तीय अनियमितता की बात नहीं जिसकी विवेचना करायी जाय या आपराधिक कार्यवाही की जाय.

इसे भी पढ़ें- सीओ अमरेश सिंह बघेल बाराबंकी से गिरफ्तार, दुष्कर्म आरोपी अतुल राय मामले में हुई कार्रवाई

इस दलील पर सरकार की ओर से साफ कहा गया कि ऑडिट आपत्तियों पर विचार कर उचित कार्यवाही के लिए सीएजी को अवगत करा दिया गया है. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.