प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में एसआईटी जांच को शीघ्र पूरा करने या स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौपे जाने की मांग की गई है. कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने उमेश कुमार और अन्य की याचिका पर दिया है.
याची का कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन छह जनवरी 2019 को किया गया था. परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर पुलिस ने कई जगह छापा मारा और कई लोगों को गिरफ्तार किया है. लेन-देन के पैसे भी बरामद हुए हैं. कई सेंटर में परीक्षा दे रहे छात्रों के 150 में से 143 अंक तक आए हैं, जबकि उनके एकेडमिक रिकॉर्ड काफी खराब हैं.
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उल्लेखनीय है कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती का मामला शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के लिए लगभग 37 हजार पदों को छोड़कर शेष पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया है. इस क्रम में प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखी हुई है.