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श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 5 मार्च को - KRISHNA JANMABHOOMI CASE

कृष्ण जन्म भूमि मामले में 5 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई (Photo Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 11, 2025, 9:17 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई अब पांच मार्च को होगी. मंगलवार को लिखित कथन व वादपत्रों में दाखिल किए गए संशोधन अर्जियों पर बहस हो रही थी. इस दौरान न्यायालय ने पाया कि किसी पक्ष को आपत्ति पत्र नहीं मिला है तो किसी को संशोधन प्रार्थनापत्र की कॉपी नहीं मिली है. इस पर कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए अगली तारीख पांच मार्च नियत कर दी. न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने यह आदेश दिया.

वहीं सूट नंबर 18 की ओर से अपने केस को मुख्य केस बनाने के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र का अन्य सूट के हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया. इस पर न्यायालय ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय दे दिया है. अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से आगरा की जामा मस्जिद की सीढि़यों के नीचे दबे विग्रह की एएसआई जांच की मांग को लेकर दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पाई.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई अब पांच मार्च को होगी. मंगलवार को लिखित कथन व वादपत्रों में दाखिल किए गए संशोधन अर्जियों पर बहस हो रही थी. इस दौरान न्यायालय ने पाया कि किसी पक्ष को आपत्ति पत्र नहीं मिला है तो किसी को संशोधन प्रार्थनापत्र की कॉपी नहीं मिली है. इस पर कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए अगली तारीख 5 मार्च नियत की है.

ये भी पढ़ें- ब्रज की लड्डू मार-लठ्ठमार होली; 1 मार्च तक पूरी कर ली जाएंगी सभी तैयारियां, मंदिरों में होंगे ये कार्यक्रम

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई अब पांच मार्च को होगी. मंगलवार को लिखित कथन व वादपत्रों में दाखिल किए गए संशोधन अर्जियों पर बहस हो रही थी. इस दौरान न्यायालय ने पाया कि किसी पक्ष को आपत्ति पत्र नहीं मिला है तो किसी को संशोधन प्रार्थनापत्र की कॉपी नहीं मिली है. इस पर कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए अगली तारीख पांच मार्च नियत कर दी. न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने यह आदेश दिया.

वहीं सूट नंबर 18 की ओर से अपने केस को मुख्य केस बनाने के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र का अन्य सूट के हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया. इस पर न्यायालय ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय दे दिया है. अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से आगरा की जामा मस्जिद की सीढि़यों के नीचे दबे विग्रह की एएसआई जांच की मांग को लेकर दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पाई.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई अब पांच मार्च को होगी. मंगलवार को लिखित कथन व वादपत्रों में दाखिल किए गए संशोधन अर्जियों पर बहस हो रही थी. इस दौरान न्यायालय ने पाया कि किसी पक्ष को आपत्ति पत्र नहीं मिला है तो किसी को संशोधन प्रार्थनापत्र की कॉपी नहीं मिली है. इस पर कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए अगली तारीख 5 मार्च नियत की है.

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