प्रयागरज: PCS Primary Exam 2021 का परिणाम रद किए जाने खिलाफ लोक सेवा आयोग द्वारा दाखिल विशेष अपील पर सुनवाई कर रही खंडपीठ के एक जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है. इस वजह से मंगलवार को इस मामले कि सुनवाई नहीं हो सकी. नई पीठ नामित करने के लिए प्रकरण को मुख्य न्यायधीश के समक्ष भेज दिया गया है. अपील पर अब सुनवाई 5 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित खंडपीठ करेगी.
विशेष अपील मंगलवार को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति एमएएच इदरीसी की खंडपीठ समक्ष प्रस्तुत कि गई. इससे पहले सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दाखिल विशेष अपील के औचित्य पर भी सवाल खड़े किए थे. खंडपीठ ने कहा था कि उसे नियमों और कानून का पालन करना चाहिए.
मंगलवार को याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया. जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया में पूर्व सैनिकों का 5 फीसदी आरक्षण न देने पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के परिणाम को रद्द कर दिया था. साथ ही कहा कि आयोग पूर्व सैनिकों को 5 फीसदी आरक्षण देते हुए नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करे. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एकल पीठ के इस आदेश को अपील के माध्यम से चुनौती दी है. गौरतलब है कि लोक सेवा आयोग पीसीएस 2021 के लिए बीते 5 अगस्त को साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर चुका है. इसमें अभ्यर्थियों को अपने परिणाम का इंतजार है.
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