प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी मेरठ को आदेश दिया है कि 4 साल के बच्चे के पिता, बाबा या जिस किसी की अवैध निरूद्धि में हो तत्काल मुक्त कराकर कोर्ट में पेश करें. मां वर्षा यादव की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है. कोर्ट ने सीजेएम मेरठ को बच्चे के पिता को इलेक्ट्रानिक माध्यम से तत्काल हाईकोर्ट का नोटिस रिसीव कराने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी.
याची के अधिवक्ता इमरानउल्लाह का कहना है कि याची और उसके पति मृणाल खुराना मई 2020 से अलग हो गए है. तीन अक्टूबर को मृणाल खुराना याची से उसके चार वर्षीय बेटे युविन खुराना को झूठ बोल कर ले गया कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा. इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया. याची ने बच्चे की काफी तलाश की और अपने ससुर से भी बच्चे के बारे में पूछा लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी.
इस पर याची ने लालकुर्ती थाने में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. याची को दुबई में रहने वाले उसके एक नजदीकी से जानकारी हुई कि मृणाल खुराना बच्चे को लेकर दुबई चला आया है और वहीं रह रहा है. इस बीच पता चला कि मृणाल 31 अक्टूबर को वापस बच्चे के साथ भारत आया है और वह किसी भी दिन फिर से दुबई जा सकता है. कोर्ट ने एसएसपी मेरठ को आदेश दिया है कि वह बच्चे को जहां कहीं भी हो तलाश कर हर हाल में 11 नवंबर को हाईकोर्ट में पेश करें.