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इलाहाबाद हाईकोर्टः गैंगस्टर अब्बास अंसारी के किरायेदारों की मांग पर प्रशासक नियुक्ति का निर्देश

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Published : Jun 2, 2022, 10:32 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के  गैंगस्टर बेटे अब्बास अंसारी की जमीन कुर्क की गयी थी. वहीं, इस जमीन पर किराये की दूकान चला रहे याचियों की प्रशासक नियुक्त करने की अर्जी पर जिलाधिकारी गाजीपुर को दो सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर बेटे अब्बास अंसारी की जमीन कुर्क की गयी थी. वहीं, इस जमीन पर किराये की दूकान चला रहे याचियों की प्रशासक नियुक्त करने की अर्जी पर जिलाधिकारी गाजीपुर को दो सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि गैंगस्टर की संपत्ति कुर्की से तीसरे पक्ष के हित प्रभावित हुए हैं. उन्हें व्यवसाय करने का अधिकार है.

कोर्ट ने कहा प्रशासक किराये का खाता रखें और कानून के तहत उपयोग में लाएं. यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह और न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल व चार अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

पढ़ेंः बिना कारण अनुकंपा नियुक्ति से HC का इनकार, आदेश रद

मालूम हो कि गैंगस्टर अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क की गयी. याचियों ने जिलाधिकारी से प्रशासक नियुक्त कर किराया वसूली की व्यवस्था करने की मांग की, जिसे जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया. कोर्ट ने कहा जिलाधिकारी को कानूनी अधिकार है. लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल नहीं किया. आम आदमी जो गैंग के सदस्य नहीं हैं. गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई का प्रभाव उनपर नहीं पड़ना चाहिए.

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प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर बेटे अब्बास अंसारी की जमीन कुर्क की गयी थी. वहीं, इस जमीन पर किराये की दूकान चला रहे याचियों की प्रशासक नियुक्त करने की अर्जी पर जिलाधिकारी गाजीपुर को दो सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि गैंगस्टर की संपत्ति कुर्की से तीसरे पक्ष के हित प्रभावित हुए हैं. उन्हें व्यवसाय करने का अधिकार है.

कोर्ट ने कहा प्रशासक किराये का खाता रखें और कानून के तहत उपयोग में लाएं. यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह और न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल व चार अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

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मालूम हो कि गैंगस्टर अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क की गयी. याचियों ने जिलाधिकारी से प्रशासक नियुक्त कर किराया वसूली की व्यवस्था करने की मांग की, जिसे जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया. कोर्ट ने कहा जिलाधिकारी को कानूनी अधिकार है. लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल नहीं किया. आम आदमी जो गैंग के सदस्य नहीं हैं. गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई का प्रभाव उनपर नहीं पड़ना चाहिए.

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