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कोर्ट ने बिना अनुमति जमीन खोदने पर कार्रवाई न करने पर चार अधिकारियों को किया तलब - 20 फीट मिट्टी के अवैध खनन

प्रयागराज में 20 फीट मिट्टी के अवैध खनन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर कोर्ट ने चार अधिकारियों को तलब किया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jul 16, 2022, 9:06 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में एसपी यमुनापार, क्षेत्राधिकारी करछना, संजीव चौबे एसएचओ औद्योगिक क्षेत्र, नैनी और यूनाईटेड पुलिस चौकी प्रभारी निखिलेश तिवारी को 19 जुलाई को तलब किया है. याची की अरैल स्थित पैतृक उत्तराधिकार की संपत्ति से बिना अनुमति विपक्षियों द्वारा 20 फीट मिट्टी के अवैध खनन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने पर यह आदेश दिया गया है. याचिका की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और यूसी शर्मा की खंडपीठ ने उषा शुक्ला की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ल ने बहस की. इनका कहना है कि याची अपने पिता की इकलौती वारिस हैं, जो छरिबना,पुरवा खास,बजहा, ब्योहरा,मैसिका गांव,अरैल,करछना की तनहा मालिक है. शासनादेश के अनुसार खेत से केवल एक फीट मिट्टी बिना अनुमति खोदी जा सकती है किंतु विपक्षियों रमेश चंद्र पांडेय,नीरज पांडेय व पंकज पांडेय ठेकेदार की मिलीभगत से याची की जमीन से अवैध खनन कर रहे हैं. याची के पति अरैल आये तो पता चला कि उसकी जमीन से अवैध खनन किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बर्खास्तगी रद्द, बकाया सहित वेतन भुगतान का आदेश

वहीं, शिकायत एसएचओ औद्योगिक क्षेत्र थाना से की गई किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जिलाधिकारी प्रयागराज और एसडीएम करछना से की गई. कुछ न करने पर याचिका दायर की गई. कोर्ट ने आईजी प्रयागराज को एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया. इसके बाद माइंस मिनरल एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई. अवैध खनन पर कोई वैज्ञानिक कार्रवाई नहीं की गई तो दोबारा याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने एसपी यमुनापार व क्षेत्राधिकारी करछना को पक्षकार बनाने की अनुमति दी और चारों अधिकारियों को तलब किया है.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में एसपी यमुनापार, क्षेत्राधिकारी करछना, संजीव चौबे एसएचओ औद्योगिक क्षेत्र, नैनी और यूनाईटेड पुलिस चौकी प्रभारी निखिलेश तिवारी को 19 जुलाई को तलब किया है. याची की अरैल स्थित पैतृक उत्तराधिकार की संपत्ति से बिना अनुमति विपक्षियों द्वारा 20 फीट मिट्टी के अवैध खनन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने पर यह आदेश दिया गया है. याचिका की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और यूसी शर्मा की खंडपीठ ने उषा शुक्ला की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ल ने बहस की. इनका कहना है कि याची अपने पिता की इकलौती वारिस हैं, जो छरिबना,पुरवा खास,बजहा, ब्योहरा,मैसिका गांव,अरैल,करछना की तनहा मालिक है. शासनादेश के अनुसार खेत से केवल एक फीट मिट्टी बिना अनुमति खोदी जा सकती है किंतु विपक्षियों रमेश चंद्र पांडेय,नीरज पांडेय व पंकज पांडेय ठेकेदार की मिलीभगत से याची की जमीन से अवैध खनन कर रहे हैं. याची के पति अरैल आये तो पता चला कि उसकी जमीन से अवैध खनन किया जा रहा है.

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वहीं, शिकायत एसएचओ औद्योगिक क्षेत्र थाना से की गई किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जिलाधिकारी प्रयागराज और एसडीएम करछना से की गई. कुछ न करने पर याचिका दायर की गई. कोर्ट ने आईजी प्रयागराज को एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया. इसके बाद माइंस मिनरल एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई. अवैध खनन पर कोई वैज्ञानिक कार्रवाई नहीं की गई तो दोबारा याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने एसपी यमुनापार व क्षेत्राधिकारी करछना को पक्षकार बनाने की अनुमति दी और चारों अधिकारियों को तलब किया है.

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