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प्रदेश की किसी भी अदालत का अब नहीं कहा जाएगा अधीनस्थ न्यायपालिका

हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश जारी किया है कि प्रदेश के किसी भी न्यायालय को अब अधीनस्थ न्यायालय कह कर संबोधित नहीं किया जाएगा.

हाईकोर्ट
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Published : Jan 18, 2023, 10:58 PM IST

प्रयागराज: प्रदेश के किसी भी न्यायालय को अब अधीनस्थ न्यायालय कह कर संबोधित नहीं किया जाएगा. इसे स्थान पर इनको जिला न्यायालय और विचारण न्यायालय या ट्रायल कोर्ट कहा जाएगा.

11 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट मे हुई फुल कोर्ट मीटिंग मे यह निर्णय लिया गया की जिला स्तरीय अदालत को आम तौर पर अधीनस्थ न्यायालय या अधीनस्थ कोर्ट कह कर भी संबोधित किया जाता है. यह चलन उचित नहीं है. इसलिए आदेश जारी किया गया है कि जिला स्तर पर काम कर रही अदालत को जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक कोर्ट या ट्रायल कोर्ट अथवा विचारण न्यायालय कह कर संबोधित किया जाएगा. हाईकोर्ट के अलावा प्रदेश की अन्य सभी अदालत के लिए यही संबोधन किया जाएगा.

प्रयागराज: प्रदेश के किसी भी न्यायालय को अब अधीनस्थ न्यायालय कह कर संबोधित नहीं किया जाएगा. इसे स्थान पर इनको जिला न्यायालय और विचारण न्यायालय या ट्रायल कोर्ट कहा जाएगा.

11 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट मे हुई फुल कोर्ट मीटिंग मे यह निर्णय लिया गया की जिला स्तरीय अदालत को आम तौर पर अधीनस्थ न्यायालय या अधीनस्थ कोर्ट कह कर भी संबोधित किया जाता है. यह चलन उचित नहीं है. इसलिए आदेश जारी किया गया है कि जिला स्तर पर काम कर रही अदालत को जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक कोर्ट या ट्रायल कोर्ट अथवा विचारण न्यायालय कह कर संबोधित किया जाएगा. हाईकोर्ट के अलावा प्रदेश की अन्य सभी अदालत के लिए यही संबोधन किया जाएगा.

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