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चर्चित निठारी कांड में 21 मार्च को होगी अगली सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दर्जनों बच्चियों की नृशंस हत्या और बलात्कार के आरोपी सुरेंद्र कोली और सह अभियुक्त मनिंदर सिंह पंढेर की सजा के खिलाफ सभी अपीलों की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Mar 7, 2022, 9:36 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दर्जनों बच्चियों की नृशंस हत्या और बलात्कार के आरोपी सुरेंद्र कोली और सह अभियुक्त मनिंदर सिंह पंढेर की सजा के खिलाफ सभी अपीलों की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी. कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने पीड़िताओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल की. इस पर कोली के अधिकवक्ता ने जानकारी प्राप्त करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है. जबकि कोर्ट ने अधिवक्ता से कहा कि अटोप्सी रिपोर्ट मूलरूप में पेश करें, बशर्ते किसी अदालत में पत्रावली के साथ संलग्न न हो. यह सुनवाई आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ में हुई.

जानकारी के मुताबिक पूर्व में कोर्ट ने सीबीआई को जवाबी हलफनामे के साथ ही पीड़िताओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश जारी किए थे. जबकि इससे पहले भी कई सीबीआई को कोर्ट ने समय दिया था, लेकिन फिर भी हलफनामा दाखिल नहीं हुआ, जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी. वहीं, कोली की तरफ से अर्जी दाखिल कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई है.

यह भी पढ़ें- प्रयागराज के व्यापारी प्रवीण मालवीय ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जानिए क्यों उठाया आत्मघाती कदम

गौरतलब है कि कोली पर बच्चियों के साथ दुराचार करने, हत्या कर खून पीने, मांस खाने का आरोप है. इसके चलते सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने कोली को फांसी की सजा सुनाई है. जबकि कोली का कहना है कि सीबीआई इंस्पेक्टर अजय सिंह सीएमएस नोएडा डॉ विनोद कुमार की देखरेख में किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करें. इसे के चलते कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए थे.

वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ में सोमवार को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आरोपी शिष्य आनंद गिरि उर्फ अशोक कुमार चोटिया की जमानत अर्जी की सुनवाई नहीं हुई. बताया जा रहा है कि याची अधिवक्ता ने सुनवाई टालने की प्रार्थना कोर्ट में की थी. इसे स्वीकार करते हुए अब मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी. बता दें कि शिष्य आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है. इसपर पुलिस ने गिरि सहित दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दर्जनों बच्चियों की नृशंस हत्या और बलात्कार के आरोपी सुरेंद्र कोली और सह अभियुक्त मनिंदर सिंह पंढेर की सजा के खिलाफ सभी अपीलों की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी. कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने पीड़िताओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल की. इस पर कोली के अधिकवक्ता ने जानकारी प्राप्त करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है. जबकि कोर्ट ने अधिवक्ता से कहा कि अटोप्सी रिपोर्ट मूलरूप में पेश करें, बशर्ते किसी अदालत में पत्रावली के साथ संलग्न न हो. यह सुनवाई आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ में हुई.

जानकारी के मुताबिक पूर्व में कोर्ट ने सीबीआई को जवाबी हलफनामे के साथ ही पीड़िताओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश जारी किए थे. जबकि इससे पहले भी कई सीबीआई को कोर्ट ने समय दिया था, लेकिन फिर भी हलफनामा दाखिल नहीं हुआ, जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी. वहीं, कोली की तरफ से अर्जी दाखिल कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई है.

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गौरतलब है कि कोली पर बच्चियों के साथ दुराचार करने, हत्या कर खून पीने, मांस खाने का आरोप है. इसके चलते सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने कोली को फांसी की सजा सुनाई है. जबकि कोली का कहना है कि सीबीआई इंस्पेक्टर अजय सिंह सीएमएस नोएडा डॉ विनोद कुमार की देखरेख में किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करें. इसे के चलते कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए थे.

वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ में सोमवार को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आरोपी शिष्य आनंद गिरि उर्फ अशोक कुमार चोटिया की जमानत अर्जी की सुनवाई नहीं हुई. बताया जा रहा है कि याची अधिवक्ता ने सुनवाई टालने की प्रार्थना कोर्ट में की थी. इसे स्वीकार करते हुए अब मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी. बता दें कि शिष्य आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है. इसपर पुलिस ने गिरि सहित दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.

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