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प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू को लागू करवाने सड़कों पर पुलिस

संगम नगरी प्रयागराज में गुरुवार की रात दस बजे से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो गयी है जो कि सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा. इस दौरान सड़कों पर आमजनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है. नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को आवागमन की छूट रहेगी.

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नाइट कर्फ्यू
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Published : Apr 9, 2021, 5:32 AM IST

Updated : Apr 9, 2021, 7:12 AM IST

प्रयागराज : गुरुवार की रात से जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया. रात दस बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए जिले में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के फैसले की व्यापारियों ने सराहना की है. व्यापारियों का कहना है कि रात दस बजे से सुबह आठ बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाए जाने से व्यापारियों का भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा.

लोगों पर होगी कार्रवाई

पुलिस ने व्यापारियों से की अपील

नाइट कर्फ्यू को जिले में पूरी तरह से लागू करवाने के लिए पुलिस के आलाधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर बाज़ारों को समय से बंद करने की अपील की. वहीं सिविल लाइंस के व्यापारियों ने तय समय तक दुकानें बंद कर दी. दुकान बंद करने वाले व्यापारियों ने सरकार के नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए उसकी सराहना की. व्यापारियों का कहना है कि रात दस बजे से सुबह आठ बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान दुकानें बंद करने से उनका ज्यादा नुकसान नहीं होगा लेकिन रमजान का महीना शुरू होने पर रात में होने वाली बिक्री कम जरूर होगी. लेकिन कोरोना महामारी पर काबू करने के लिए सरकार का ये फैसला बेहद जरूरी है. जिस कारण व्यापारी भी इसका समर्थन कर रहे हैं.

वीडियो रिपोर्ट

आवश्यक सेवाओं को छूट

प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी सड़कों पर आवागमन कर सकेंगे. इसके अलावा फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल और दवा की सप्लाई करने वाली आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की छूट दी गयी है. साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को भी नाइट कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की छूट रहेगी. अधिकृत फल एवं सब्जी मंडियों पर नाइट कर्फ्यू का प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इस दौरान नाइट ड्यूटी करने वाले आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी आने-जाने की छूट रहेगी. साथ ही ट्रेन, बस और प्लेन के मुसाफ़िर अपना टिकट दिखाकर गंतव्य तक आवागमन कर सकेंगे. जबकि हर तरह के मालवाहक गाड़ियों पर नाइट कर्फ्यू के दौरान आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.

इसे भी पढ़ें - सरकार ने पेश की अनुपालन रिपोर्ट, नाइट कर्फ्यू और अन्य कदमों की दी जानकारी

प्रयागराज : गुरुवार की रात से जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया. रात दस बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए जिले में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के फैसले की व्यापारियों ने सराहना की है. व्यापारियों का कहना है कि रात दस बजे से सुबह आठ बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाए जाने से व्यापारियों का भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा.

लोगों पर होगी कार्रवाई

पुलिस ने व्यापारियों से की अपील

नाइट कर्फ्यू को जिले में पूरी तरह से लागू करवाने के लिए पुलिस के आलाधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर बाज़ारों को समय से बंद करने की अपील की. वहीं सिविल लाइंस के व्यापारियों ने तय समय तक दुकानें बंद कर दी. दुकान बंद करने वाले व्यापारियों ने सरकार के नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए उसकी सराहना की. व्यापारियों का कहना है कि रात दस बजे से सुबह आठ बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान दुकानें बंद करने से उनका ज्यादा नुकसान नहीं होगा लेकिन रमजान का महीना शुरू होने पर रात में होने वाली बिक्री कम जरूर होगी. लेकिन कोरोना महामारी पर काबू करने के लिए सरकार का ये फैसला बेहद जरूरी है. जिस कारण व्यापारी भी इसका समर्थन कर रहे हैं.

वीडियो रिपोर्ट

आवश्यक सेवाओं को छूट

प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी सड़कों पर आवागमन कर सकेंगे. इसके अलावा फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल और दवा की सप्लाई करने वाली आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की छूट दी गयी है. साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को भी नाइट कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की छूट रहेगी. अधिकृत फल एवं सब्जी मंडियों पर नाइट कर्फ्यू का प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इस दौरान नाइट ड्यूटी करने वाले आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी आने-जाने की छूट रहेगी. साथ ही ट्रेन, बस और प्लेन के मुसाफ़िर अपना टिकट दिखाकर गंतव्य तक आवागमन कर सकेंगे. जबकि हर तरह के मालवाहक गाड़ियों पर नाइट कर्फ्यू के दौरान आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.

इसे भी पढ़ें - सरकार ने पेश की अनुपालन रिपोर्ट, नाइट कर्फ्यू और अन्य कदमों की दी जानकारी

Last Updated : Apr 9, 2021, 7:12 AM IST
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