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11 सितंबर को हाईकोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर चयन के विज्ञापन की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की. याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आयोग के सचिव से हलफनामा मांगा है. इसके साथ ही 11 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Aug 10, 2021, 10:25 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में आगामी 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. समिति के सचिव एके श्रीवास्तव ने सभी वादकारियों और अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है कि जो अपना केस सुलह-समझौते से तय कराना चाहते हैं. वे सचिव को 30 अगस्त तक आवेदन देकर वाद सूची में अपना केस शामिल करा सकते हैं. इसकी जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने विज्ञप्ति जारी कर दी है.

वहीं सहायक प्रोफेसर चयन विज्ञापन की वैधता के मामले में सुनवाई करते हुए आयोग के सचिव से कोर्ट ने हलफनामा मांगा है. सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज से पूछा है कि जब राज्य सरकार ने पर्यावरण साइंस में नेट पास को जीव विज्ञान विषय के सहायक प्रोफेसर पद पर चयन करने का निर्देश जारी किया है तो किन परिस्थितियों में 15 फरवरी 2021 को जारी भर्ती विज्ञापन में पर्यावरण साइंस को शामिल नहीं किया गया है. हाईकोर्ट ने मनीष कुमार सोनकर केस में राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया था. दरअसल, सरकार ने पर्यावरण साइंस को जीव विज्ञान विषय का अंतःसंबद्ध विषय मानते हुए चयन में शामिल करने का आदेश दिया है. फिर भी नये विज्ञापन में पुरानी गलती दोहराते हुए चयन में पर्यावरण साइंस को जीव विज्ञान विषय में शामिल नहीं किया. याचीगणों ने पर्यावरण साइंस से नेट पास किया है.और आवेदन देने की अनुमति दिए जाने की मांग की है. इस याचिका की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने विक्रम गौरव सिंह और 6अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता चंदन शर्मा और अभिषेक तिवारी ने बहस की.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में आगामी 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. समिति के सचिव एके श्रीवास्तव ने सभी वादकारियों और अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है कि जो अपना केस सुलह-समझौते से तय कराना चाहते हैं. वे सचिव को 30 अगस्त तक आवेदन देकर वाद सूची में अपना केस शामिल करा सकते हैं. इसकी जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने विज्ञप्ति जारी कर दी है.

वहीं सहायक प्रोफेसर चयन विज्ञापन की वैधता के मामले में सुनवाई करते हुए आयोग के सचिव से कोर्ट ने हलफनामा मांगा है. सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज से पूछा है कि जब राज्य सरकार ने पर्यावरण साइंस में नेट पास को जीव विज्ञान विषय के सहायक प्रोफेसर पद पर चयन करने का निर्देश जारी किया है तो किन परिस्थितियों में 15 फरवरी 2021 को जारी भर्ती विज्ञापन में पर्यावरण साइंस को शामिल नहीं किया गया है. हाईकोर्ट ने मनीष कुमार सोनकर केस में राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया था. दरअसल, सरकार ने पर्यावरण साइंस को जीव विज्ञान विषय का अंतःसंबद्ध विषय मानते हुए चयन में शामिल करने का आदेश दिया है. फिर भी नये विज्ञापन में पुरानी गलती दोहराते हुए चयन में पर्यावरण साइंस को जीव विज्ञान विषय में शामिल नहीं किया. याचीगणों ने पर्यावरण साइंस से नेट पास किया है.और आवेदन देने की अनुमति दिए जाने की मांग की है. इस याचिका की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने विक्रम गौरव सिंह और 6अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता चंदन शर्मा और अभिषेक तिवारी ने बहस की.

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