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जूते की माला लेकर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा अधिवक्ता - Advocate Varun Dev Pal

प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट में कुछ अधिवक्ता जूते की माला लेकर प्रिजन वैन के सामने आ गए. अधिवक्ताओं ने कहा कि सजा होने के बाद अतीम अहमद को जूतों की माला पहनाई जाएगी.

जिला न्यायालय इलाहाबाद
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Published : Mar 28, 2023, 2:16 PM IST

जूते की माला लेकर कोर्ट पहुंचा अधिवक्ता.

प्रयागराज: नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज से मंगलवार को अतीक अहमद, अशरफ और फरहान को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस एमपी एमएलए कोर्ट लेकर पहुंची. इसी दौरान कुछ अधिवक्ता जूते की माला निकालकर प्रिजन वैन के सामने आ गए. इसके बाद अतीक विरोधी नारे लगाते हुए फांसी या उम्रकैद की सजा की मांग करने लगे.

प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल से अतीक अहमद और अशरफ समेत अन्य आरोपियों को लेकर पुलिस जैसे ही एमपी एमएलए कोर्ट पहुंची, उसी दौरान अधिवक्ता वरुण देव पाल जूते की माला निकालकर गाड़ी के सामने आ गए. इस दौरान चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. इसके साथ ही अधिवक्ता ने अतीक विरोधी नारे भी लगाए. मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में अधिवक्ता ने कहा कि अतीक अहमद को फांसी की सजा या उम्रकैद की सजा की वह मांग कर रहे हैं. जैसे ही अतीक अहमद और उनके सहयोगियों को सजा होगी, हम उन्हें जूते की माला पहनाएंगे. इसलिए पहले से ही जूते की माला तैयार कर ली है. अधिवक्ता ने कहा कि उमेश पाल हम लोगों का भाई था. इन लोगों ने जिस तरह उसकी हत्या की है, उससे हम अधिवक्ता काफी आहत हैं. पीड़ित परिवार के साथ हम अधिवक्ता खड़े हैं.

मीडियाकर्मियों के सवाल पर कहा कि अतीक अहमद माफिया है. आपको डर नहीं लगता है. इस पर अधिवक्ता ने कहा कि हम पाल बिरादरी से हैं. हम लोग गाय, भैंस और बकरी चराने वाले लोग हैं. हम लोगों किसी से डर नहीं लगता है. अगर मौका दिया जाएगा तो हम लोग अतीक अहमद से अकेले ही निपट लेंगे. अतीक अहमद का अब भय किसी तरह से प्रयागराज और प्रदेश में नहीं रह गया है.

जिला न्यायालय इलाहाबाद की स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने 17 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के लिए 28 मार्च की तारीख तय की थी. इस मामले में अतीक अहमद और अशरफ सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. जबकि, इस मामले में एक आरोपी अंसार बाबा पहले ही मौत हो चुकी है. अदालत ने मंगलवार को सिर्फ इसी केस की सुनवाई कर रही है. कोर्ट के आदेश पर बाकी सभी आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा. इसके लिए जिला कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. मामले में उमेश पाल ने 5 जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में उस समय सांसद रहे अतीक अहमद उसके भाई खालिद अजीम और उर्फ अशरफ, दिनेश पासी, खान शौकत, हनीफ, अंसार बाबा के खिलाफ अपहरण कर विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में अपने पक्ष में बयान कराने का आरोप लगाया था.

यह भी पढ़ें- Umesh Pal अपहरण केस में अतीक समेत 3 दोषी करार, फैसले के बाद फूट-फूटकर राेया माफिया

जूते की माला लेकर कोर्ट पहुंचा अधिवक्ता.

प्रयागराज: नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज से मंगलवार को अतीक अहमद, अशरफ और फरहान को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस एमपी एमएलए कोर्ट लेकर पहुंची. इसी दौरान कुछ अधिवक्ता जूते की माला निकालकर प्रिजन वैन के सामने आ गए. इसके बाद अतीक विरोधी नारे लगाते हुए फांसी या उम्रकैद की सजा की मांग करने लगे.

प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल से अतीक अहमद और अशरफ समेत अन्य आरोपियों को लेकर पुलिस जैसे ही एमपी एमएलए कोर्ट पहुंची, उसी दौरान अधिवक्ता वरुण देव पाल जूते की माला निकालकर गाड़ी के सामने आ गए. इस दौरान चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. इसके साथ ही अधिवक्ता ने अतीक विरोधी नारे भी लगाए. मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में अधिवक्ता ने कहा कि अतीक अहमद को फांसी की सजा या उम्रकैद की सजा की वह मांग कर रहे हैं. जैसे ही अतीक अहमद और उनके सहयोगियों को सजा होगी, हम उन्हें जूते की माला पहनाएंगे. इसलिए पहले से ही जूते की माला तैयार कर ली है. अधिवक्ता ने कहा कि उमेश पाल हम लोगों का भाई था. इन लोगों ने जिस तरह उसकी हत्या की है, उससे हम अधिवक्ता काफी आहत हैं. पीड़ित परिवार के साथ हम अधिवक्ता खड़े हैं.

मीडियाकर्मियों के सवाल पर कहा कि अतीक अहमद माफिया है. आपको डर नहीं लगता है. इस पर अधिवक्ता ने कहा कि हम पाल बिरादरी से हैं. हम लोग गाय, भैंस और बकरी चराने वाले लोग हैं. हम लोगों किसी से डर नहीं लगता है. अगर मौका दिया जाएगा तो हम लोग अतीक अहमद से अकेले ही निपट लेंगे. अतीक अहमद का अब भय किसी तरह से प्रयागराज और प्रदेश में नहीं रह गया है.

जिला न्यायालय इलाहाबाद की स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने 17 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के लिए 28 मार्च की तारीख तय की थी. इस मामले में अतीक अहमद और अशरफ सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. जबकि, इस मामले में एक आरोपी अंसार बाबा पहले ही मौत हो चुकी है. अदालत ने मंगलवार को सिर्फ इसी केस की सुनवाई कर रही है. कोर्ट के आदेश पर बाकी सभी आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा. इसके लिए जिला कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. मामले में उमेश पाल ने 5 जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में उस समय सांसद रहे अतीक अहमद उसके भाई खालिद अजीम और उर्फ अशरफ, दिनेश पासी, खान शौकत, हनीफ, अंसार बाबा के खिलाफ अपहरण कर विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में अपने पक्ष में बयान कराने का आरोप लगाया था.

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