प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने लोनी गाजियाबाद के शाहिद की अर्जी पर दिया है.
अर्जी पर अधिवक्ता दिलीप कुमार पाण्डेय ने बहस की. इनका कहना है कि एफआईआर दर्ज करने में तीन दिन की देरी की गई है, देरी की वजह नहीं बताई गई है.
हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है. सोचने-समझने के बाद दो गवाह तैयार किए गए कि उन्होंने मृतका को याची के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था. लाश की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके कपड़े से पहचान की गई.
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शिकायतकर्ता व याची की दुश्मनी है. उसका कहना है कि बिना किसी साक्ष्य के उसे फंसाया गया है. वह 14 अगस्त 2020से जेल में बंद हैं. कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है।
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