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एमपी-एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर तय किए आरोप

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Published : Aug 31, 2021, 10:55 PM IST

जेल में बंद भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा पर प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने दो मामलों में आरोप तय कर दिया है. पिछले साल पूर्व सभासद से रंगदारी मांगने मामले में कोर्ट ने आरोप तय किया है.

बाहुबली विजय मिश्रा.
बाहुबली विजय मिश्रा.

प्रयागराजः जिले में स्थित स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा पर दो मामलों में आरोप तय कर दिया है. आगरा जेल में बंद विजय मिश्रा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुआ. कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बाहुबली विधायक पर आरोप तय किया. कोर्ट ने एडीजीसी राजेश गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद विधायक विजय मिश्रा पर आरोप तय करते हुए उसे पढ़कर सुनाया. जिसके बाद अब जेल में बंद विधायक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

बता दें कि मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाने में पिछले साल पूर्व सभासद अवनीश मिश्रा ने मुकदमा दर्ज करवाया गया था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि जेल में रहने के बावजूद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने अपने साथियों के जरिये उससे 15 लाख रुपये रंगदारी मांगी और धमकाया था. अवनीश मिश्रा की शिकायत पर विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. इसी मामले की मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाहुबली विधायक पर आरोप तय कर दिया है. बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर धारा 120 बी व 386 के तहत आरोप तय किया गया है.

इसे भी पढ़ें-बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज

बता दें कि माफिया ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा की गिनती पूर्वांचल के बड़े बाहुबलियों में होती है. विजय मिश्रा के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. 4 अगस्त 2020 को विधायक विजय मिश्रा के ही रिश्तेदार ने उनके ऊपर जमीन हड़पने और जबरदस्ती उनके घर में रहने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया था. जिसके बाद से ही विधायक विजय मिश्रा जेल में हैं. उनकी पत्नी अभी जमानत पर बाहर हैं.

प्रयागराजः जिले में स्थित स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा पर दो मामलों में आरोप तय कर दिया है. आगरा जेल में बंद विजय मिश्रा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुआ. कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बाहुबली विधायक पर आरोप तय किया. कोर्ट ने एडीजीसी राजेश गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद विधायक विजय मिश्रा पर आरोप तय करते हुए उसे पढ़कर सुनाया. जिसके बाद अब जेल में बंद विधायक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

बता दें कि मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाने में पिछले साल पूर्व सभासद अवनीश मिश्रा ने मुकदमा दर्ज करवाया गया था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि जेल में रहने के बावजूद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने अपने साथियों के जरिये उससे 15 लाख रुपये रंगदारी मांगी और धमकाया था. अवनीश मिश्रा की शिकायत पर विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. इसी मामले की मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाहुबली विधायक पर आरोप तय कर दिया है. बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर धारा 120 बी व 386 के तहत आरोप तय किया गया है.

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बता दें कि माफिया ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा की गिनती पूर्वांचल के बड़े बाहुबलियों में होती है. विजय मिश्रा के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. 4 अगस्त 2020 को विधायक विजय मिश्रा के ही रिश्तेदार ने उनके ऊपर जमीन हड़पने और जबरदस्ती उनके घर में रहने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया था. जिसके बाद से ही विधायक विजय मिश्रा जेल में हैं. उनकी पत्नी अभी जमानत पर बाहर हैं.

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