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14 दिसम्बर को कौधियारा में आयोजित किया जाएगा सामूहिक विवाह कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कौंधियारा ब्लॉक मुख्यालय पर 14 दिसम्बर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में पांच जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे.

mass wedding in kaundhiyara block
कौंधियारा में सामूहिक विवाह योजना.
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Published : Dec 13, 2020, 6:16 PM IST

Updated : Dec 13, 2020, 6:28 PM IST

प्रयागराज : जिले के कौंधियारा विकास खंड में 14 दिसंबर को 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा. शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्णतया पालन करते हुए सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा. उक्त कार्यक्रम की जानकारी खंड विकास अधिकारी डॉक्टर कंचन सिंह के द्वारा दी गई. खंड विकास अधिकारी कंचन सिंह ने बताया कि प्रदेश में गरीब-पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने और महिलाओं, लड़कियों की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार ने सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की. इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़की की शादी में सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे परिवार अपनी बेटी को बोझ न समझे और उन्हें पढ़ाकर सही उम्र में शादी करें.

सामूहिक विवाह योजना के लाभ
डॉक्टर कंचन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है, जिसमें 35 हजार रुपये लड़की के खाते में, दस हजार रुपये की विवाह सामग्री और छह हजार रुपये प्रति जोड़े के विवाह आयोजन के लिए दिए जाएंगे. इस योजना के लिए अगर कम से कम से कम 5 आवेदन एक समय में आ जाते हैं तो सरकार सामूहिक विवाह का आयोजन करती है. सामूहिक विवाह योजना के पंजीकरण के लिए ऑफलाइन प्रोसेस है. आवेदन करने वाला अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य कोई भी परिवार हो सकता है.

योजना के लिए पात्रता और जरुरी कागजात
खंड विकास अधिकारी ने बताया कि सरकार ने लड़के-लड़की की शादी की उम्र तय कर रखी है। इस योजना के अंतर्गत लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और जिससे उसकी शादी हो रही है वह 21 साल का होना चाहिए. अपनी उम्र की सही जानकारी देने के लिए आवेदक को अपना जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा. आवेदक अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तभी उसको योजना का लाभ मिलेगा. शहर और गांव कहीं पर रहने वाला परिवार, जिसकी सालाना आय दो लाख रुपये हो, वह इस योजना के लिए पात्र है. उन्होंने बताया कि आवेदक को रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में मनरेगा कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और परिवार कार्ड ये सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करना अनिवार्य है.

पुनर्विवाह करने वाले भी कर सकते हैं आवेदन
खंड विकास अधिकारी डॉक्टर कंचन सिंह ने बताया कि योजना के लिए वे भी आवेदन कर सकते हैं, जो पुनर्विवाह कर रहे हैं. प्रदेश सरकार ने पुनर्विवाह को समर्थन देते हुए ये फैसला लिया. अगर परिवार में 2 से अधिक लड़कियां हैं तो 2 लड़कियों को ही इसका लाभ मिलेगा. ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने गांव की पंचायत, ब्लॉक या जिला प्रबंधक ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं.

प्रयागराज : जिले के कौंधियारा विकास खंड में 14 दिसंबर को 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा. शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्णतया पालन करते हुए सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा. उक्त कार्यक्रम की जानकारी खंड विकास अधिकारी डॉक्टर कंचन सिंह के द्वारा दी गई. खंड विकास अधिकारी कंचन सिंह ने बताया कि प्रदेश में गरीब-पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने और महिलाओं, लड़कियों की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार ने सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की. इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़की की शादी में सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे परिवार अपनी बेटी को बोझ न समझे और उन्हें पढ़ाकर सही उम्र में शादी करें.

सामूहिक विवाह योजना के लाभ
डॉक्टर कंचन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है, जिसमें 35 हजार रुपये लड़की के खाते में, दस हजार रुपये की विवाह सामग्री और छह हजार रुपये प्रति जोड़े के विवाह आयोजन के लिए दिए जाएंगे. इस योजना के लिए अगर कम से कम से कम 5 आवेदन एक समय में आ जाते हैं तो सरकार सामूहिक विवाह का आयोजन करती है. सामूहिक विवाह योजना के पंजीकरण के लिए ऑफलाइन प्रोसेस है. आवेदन करने वाला अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य कोई भी परिवार हो सकता है.

योजना के लिए पात्रता और जरुरी कागजात
खंड विकास अधिकारी ने बताया कि सरकार ने लड़के-लड़की की शादी की उम्र तय कर रखी है। इस योजना के अंतर्गत लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और जिससे उसकी शादी हो रही है वह 21 साल का होना चाहिए. अपनी उम्र की सही जानकारी देने के लिए आवेदक को अपना जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा. आवेदक अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तभी उसको योजना का लाभ मिलेगा. शहर और गांव कहीं पर रहने वाला परिवार, जिसकी सालाना आय दो लाख रुपये हो, वह इस योजना के लिए पात्र है. उन्होंने बताया कि आवेदक को रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में मनरेगा कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और परिवार कार्ड ये सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करना अनिवार्य है.

पुनर्विवाह करने वाले भी कर सकते हैं आवेदन
खंड विकास अधिकारी डॉक्टर कंचन सिंह ने बताया कि योजना के लिए वे भी आवेदन कर सकते हैं, जो पुनर्विवाह कर रहे हैं. प्रदेश सरकार ने पुनर्विवाह को समर्थन देते हुए ये फैसला लिया. अगर परिवार में 2 से अधिक लड़कियां हैं तो 2 लड़कियों को ही इसका लाभ मिलेगा. ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने गांव की पंचायत, ब्लॉक या जिला प्रबंधक ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं.

Last Updated : Dec 13, 2020, 6:28 PM IST
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