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होली पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें, डीएम ने दिए आदेश

यूपी के प्रयागराज में होली पर शराब की बिक्री को लेकर जिला अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि 29 मार्च को संपूर्ण रूप से बंदी रहेगी. इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं रहेगी. उन्होंने आबकारी विभाग को आदेशों को सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है.

शराब
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Published : Mar 26, 2021, 7:18 PM IST

प्रयागराजः होली के त्योहारों पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस-प्रशासन मुस्तैद है. होली पर कई बार शराब पीकर बवाल की खबरें आती हैं. देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने 25 मार्च को मध्य रात्रि आदेश जारी किया. जनपद की सभी शराब की दुकान 29 मार्च को पूर्ण रूप से बन्द रहेंगी.

डीएम
डीएम के आदेश की प्रति.

29 मार्च को बंदी के दिए आदेश
होली के पर्व पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखे जाने के उद्देश्य से जनपद के समस्त देशी शराब, अंग्रेजी शराब, बियर शॉप, माडल शॉप, भांग की दुकान, होटल रेस्तरां बार आदि दुकानों 29 मार्च को सम्पूर्ण दिवस बन्द रहेंगी. शहर में होली दो दिन खेली जाती है, इसलिए 30 मार्च को दिन के दो बजे तक दुकान बंद रखने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट भानु चंद्र गोस्वामी ने दिया है.

यह भी पढ़ेंः होली पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं, पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट ने आबकारी विभाग को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना अध्यक्ष और आबकारी निरीक्षकों को भी आदेश दिए. उन्होंने कहा कि इस बन्दी के फलस्वरूप अनुज्ञापियों को किसी भी प्रकार का छूट देय नहीं होगी. इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये.

प्रयागराजः होली के त्योहारों पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस-प्रशासन मुस्तैद है. होली पर कई बार शराब पीकर बवाल की खबरें आती हैं. देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने 25 मार्च को मध्य रात्रि आदेश जारी किया. जनपद की सभी शराब की दुकान 29 मार्च को पूर्ण रूप से बन्द रहेंगी.

डीएम
डीएम के आदेश की प्रति.

29 मार्च को बंदी के दिए आदेश
होली के पर्व पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखे जाने के उद्देश्य से जनपद के समस्त देशी शराब, अंग्रेजी शराब, बियर शॉप, माडल शॉप, भांग की दुकान, होटल रेस्तरां बार आदि दुकानों 29 मार्च को सम्पूर्ण दिवस बन्द रहेंगी. शहर में होली दो दिन खेली जाती है, इसलिए 30 मार्च को दिन के दो बजे तक दुकान बंद रखने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट भानु चंद्र गोस्वामी ने दिया है.

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जिला मजिस्ट्रेट ने आबकारी विभाग को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना अध्यक्ष और आबकारी निरीक्षकों को भी आदेश दिए. उन्होंने कहा कि इस बन्दी के फलस्वरूप अनुज्ञापियों को किसी भी प्रकार का छूट देय नहीं होगी. इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये.

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