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Allahabad High Court News : पशुधन विभाग में भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश - प्रयागराज की खबरें

पशुधन विभाग में भर्ती घोटाले की एसआईटी जांच की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है. कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों के बारे में अंतिम निर्णय लेने के लिए 2 सप्ताह की मोहलत मांगी है.

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Published : Apr 4, 2023, 9:50 PM IST

प्रयागराजः वर्ष 2017 में हुए पशुधन विभाग में भर्ती घोटाले की एसआईटी जांच की प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई है. रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जिन अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया सही तरीके से नहीं अपनाई थी, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है. परंतु चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया.

उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 सप्ताह के भीतर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा. कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता को 2 सप्ताह की मोहलत देते हुए 12 अप्रैल तक लिए गए निर्णय से अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया है. मोहम्मद अकरम व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने दिया है. इससे पूर्व कोर्ट ने प्रमुख सचिव पशुधन को 28 मार्च तक हलफनामा दाखिल करने का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था.

उल्लेखनीय है कि पशुधन विभाग में वर्ष 2014 में प्रसार अधिकारी के पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था. कुल 1005 लोगों की नियुक्ति की गई. बाद में भर्ती में अनियमितता और घोटाले का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई. कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी.

इससे पहले एसआईटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया था कि जांच जारी है तथा दोषी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. उनके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है. इसके बाद से कोई प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई. अदालत की शक्ति के बाद प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सरकार ने चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में अंतिम निर्णय लेते हैं तो समय की मांग की है.

प्रयागराजः वर्ष 2017 में हुए पशुधन विभाग में भर्ती घोटाले की एसआईटी जांच की प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई है. रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जिन अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया सही तरीके से नहीं अपनाई थी, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है. परंतु चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया.

उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 सप्ताह के भीतर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा. कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता को 2 सप्ताह की मोहलत देते हुए 12 अप्रैल तक लिए गए निर्णय से अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया है. मोहम्मद अकरम व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने दिया है. इससे पूर्व कोर्ट ने प्रमुख सचिव पशुधन को 28 मार्च तक हलफनामा दाखिल करने का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था.

उल्लेखनीय है कि पशुधन विभाग में वर्ष 2014 में प्रसार अधिकारी के पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था. कुल 1005 लोगों की नियुक्ति की गई. बाद में भर्ती में अनियमितता और घोटाले का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई. कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी.

इससे पहले एसआईटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया था कि जांच जारी है तथा दोषी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. उनके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है. इसके बाद से कोई प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई. अदालत की शक्ति के बाद प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सरकार ने चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में अंतिम निर्णय लेते हैं तो समय की मांग की है.

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