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विधायक धनंजय सिंह को एमपी/एमएलए कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत - mla

मंगलवार को जौनपुर के विधायक धननंजय सिंह को जानलेवा हमला और गाड़ी फूकने के मामले में,एमपी/एमएलए की विषेश अदालत ने 29 जुलाई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है.

एमपी/एमएलए की विषेश अदालत
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Published : Jul 24, 2019, 7:56 AM IST

प्रयागराज : मंगलवार को विधायक धननंजय सिंह के मामले की सुनवाई की गई. 34 लोगों के साथ गोली चलाकर वादी हरिवंश सिंह और उनकी बहू पर जान लेवा हमला करने, गोलियों से गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर फूंकने के 2017 के मुकदमें में सुनवाई हुई.

मामले में जानकारी देते अधिवक्ता.

इसी मामले में समर्पण करने पर एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन तिवारी ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता के विरोध पर, जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई 29 जुलाई तक टालते हुए तब तक के लिए विधायक धनंजय सिंह को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

क्या था मामला:

  • खुटहन थाना क्षेत्र में 6 नवम्बर 2017 को धननंजय सिंह ने अपने 34 साथियों सहित वादी हरिवंश सिंह और उनकी बहू नीलम सिंह पर जानलेवा हमला किया था.
  • हरिवंश सिंह ने आइपीसी की धारा 147,307,336,435,427,352,506 में मुकदमा दर्ज कराया.
  • एमपी/एमएलए की विषेश अदालत ने सुनवाई करते हुए 29 जुलाई तक के लिए धनंनजय सिंह को अंतरिम जमानत दे दी.

प्रयागराज : मंगलवार को विधायक धननंजय सिंह के मामले की सुनवाई की गई. 34 लोगों के साथ गोली चलाकर वादी हरिवंश सिंह और उनकी बहू पर जान लेवा हमला करने, गोलियों से गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर फूंकने के 2017 के मुकदमें में सुनवाई हुई.

मामले में जानकारी देते अधिवक्ता.

इसी मामले में समर्पण करने पर एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन तिवारी ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता के विरोध पर, जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई 29 जुलाई तक टालते हुए तब तक के लिए विधायक धनंजय सिंह को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

क्या था मामला:

  • खुटहन थाना क्षेत्र में 6 नवम्बर 2017 को धननंजय सिंह ने अपने 34 साथियों सहित वादी हरिवंश सिंह और उनकी बहू नीलम सिंह पर जानलेवा हमला किया था.
  • हरिवंश सिंह ने आइपीसी की धारा 147,307,336,435,427,352,506 में मुकदमा दर्ज कराया.
  • एमपी/एमएलए की विषेश अदालत ने सुनवाई करते हुए 29 जुलाई तक के लिए धनंनजय सिंह को अंतरिम जमानत दे दी.
Intro:जानलेवा हमले व गाड़ी फूंकने में विधायक को मिली अन्तरिम ज़मानत

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सुमित यादव

प्रयागराज: मंगलवार को एमपी/एमएलए में जौनपुर के  विधायक धनंजय सिंह के मामले की सुनवाई की गई.
मामले में 34 लोगों के साथ गोली चलाकर वादी व उसकी  बहु पर जान लेवा हमला करने एवम गोलियों से  कार को  क्षतिग्रस्त कर  फूंकने के 2017 के मुक़द्दमें में समर्पण करने पर विशेष जज एमपीएमए ले कोर्ट पवन तिवारी ने अपर ज़िला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता के विरोध पर ज़मानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई 29 जुलाई को निश्चत करते हुए तबतक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।




Body:उक्त प्रकरण में थाना खुटहन क्षेत्र में  6 नवम्बर 2017 को धनन्जय सिंह पर अपने 34 साथियों सहित वादी हरिवंश सिंह व उसकी वहू नीलम सिंह पर जानलेवा हमला कर गाड़ी फूंकने का आरोप है जिसकी एफआईआर धारा 147,307,336,435,427,352,506 आइपीसी थाना खुटहन जौनपुर में हरिवंश सिंह ने दर्ज कराई थी।





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