ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव पर निर्णय लेने का दिया निर्देश

author img

By

Published : Nov 6, 2022, 10:23 PM IST

हाईकोर्ट ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि याची के प्रत्यावेदन पर कुलपति नियमानुसार 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लें.

हाईकोर्ट
हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर (Veer Bahadur Singh Purvanchal University Jaunpur) में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याची के प्रत्यावेदन पर कुलपति नियमानुसार 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लें.

उद्देश्य सिंह और पांच अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय (Justice Salil Kumar Rai) ने दिया. याची का कहना था कि 15 जनवरी 2016 को राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार चुनाव कराए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं.

शासनादेश के अनुसार, छात्र संघ चुनाव सत्र प्रारंभ होने के 8 सप्ताह के भीतर करा लेने चाहिए. वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति को इस संबंध में कई प्रत्यावेदन दिए गए. इसके बावजूद विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं कराया जा रहा है. इस पर कोर्ट ने कहा कि याची और कोई अन्य छात्र कुलपति को इस संबंध में प्रत्यावेदन दें और कुलपति उस प्रत्यावेदन पर 2 सप्ताह के भीतर नियमानुसार निर्णय लें. कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है.

यह भी पढ़ें: देव दीपावली पर 21 लाख सितारों संग यूं दिखेगी काशी, जानें क्या क्या होगा खास

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर (Veer Bahadur Singh Purvanchal University Jaunpur) में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याची के प्रत्यावेदन पर कुलपति नियमानुसार 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लें.

उद्देश्य सिंह और पांच अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय (Justice Salil Kumar Rai) ने दिया. याची का कहना था कि 15 जनवरी 2016 को राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार चुनाव कराए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं.

शासनादेश के अनुसार, छात्र संघ चुनाव सत्र प्रारंभ होने के 8 सप्ताह के भीतर करा लेने चाहिए. वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति को इस संबंध में कई प्रत्यावेदन दिए गए. इसके बावजूद विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं कराया जा रहा है. इस पर कोर्ट ने कहा कि याची और कोई अन्य छात्र कुलपति को इस संबंध में प्रत्यावेदन दें और कुलपति उस प्रत्यावेदन पर 2 सप्ताह के भीतर नियमानुसार निर्णय लें. कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है.

यह भी पढ़ें: देव दीपावली पर 21 लाख सितारों संग यूं दिखेगी काशी, जानें क्या क्या होगा खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.