प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद केस लिस्ट न करने और बिना किसी आदेश या अर्जी के केस कोर्ट में पेश करने को गंभीरता से लिया है और महानिबंधक को नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं संबंधित अनुभाग की जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिए हैं. याचिका की सुनवाई छह मई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने उदयभान यादव की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.
मालूम हो कि 5 जनवरी 22 को कोर्ट ने केस 25 जनवरी 22 को लिस्ट करने का आदेश दिया था किन्तु कोर्ट आदेश की अवहेलना की गई और केस लिस्ट नहीं किया गया. कोर्ट ने कहा ऐसा पहले भी देखा गया है कि आदेश के बावजूद केस लिस्ट नहीं किया गया.
कोर्ट ने कहा केस लिस्ट किया गया है किन्तु पत्रावली पर न तो लिस्ट करने का कोई आदेश है और न ही किसी अर्जी पर कोई आदेश है. फिर भी केस लिस्ट किया गया है. कोर्ट ने महानिबंधक से यह भी पूछा है कि केस लिस्ट करने का क्या सिस्टम या चलन है.
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