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हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटा अल्लापुर पार्क से अवैध निर्माण - प्रयागराज

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अल्लापुर पब्लिक पार्क से अवैध निर्माण को हटाते हुए संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी.

अल्लापुर पार्क से हटा अवैध निर्माण
अल्लापुर पार्क से हटा अवैध निर्माण
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Published : Jun 4, 2021, 11:59 PM IST

प्रयागराज: अल्लापुर पब्लिक पार्क में अवैध निर्माण पर अपर महाधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. पार्क को हुए 8 लाख 32 हजार 516 रुपये की नुकसान की वसूली की कार्रवाई की गई है. कनिष्ठ अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. जवाब मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी. पार्क से मलबा हटाने और पार्क की बहाली की कार्यवाही की जा रही है.

कोर्ट की क्या थी आपत्ति

दरअसल, कोर्ट ने कहा था कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा और नगर निगम की जानकारी में अवैध निर्माण हो रहा है. न तो अभियंत्रण सेवा ने ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही नगर निगम ने. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने शैलेश चंद्र मिश्र की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

इसे भी पढ़ें:हे भगवान : तट पर दफन लाशों से नोच ले गए कफन !

याचिका में कानून के विरुद्ध बिना प्राधिकारी की अनुमति लिए ठेकेदार द्वारा अल्लापुर में पब्लिक पार्क में निर्माण कराया जा रहा है. इस पर कोर्ट ने कहा था कि यदि अपर महाधिवक्ता की बात सही है तो यह गंभीर मसला है. अधिकारियों को पता है फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. कोर्ट ने कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की थी, जिस पर अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को इसकी जानकारी दी.

21 जून को होगी अगली सुनवाई

याचिका की अगली सुनवाई 21 जून को होगी. कोर्ट ने पब्लिक पार्क में बिना अनुमति अवैध निर्माण में अधिकारियों की मिलीभगत का इशारा करते हुए सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.

प्रयागराज: अल्लापुर पब्लिक पार्क में अवैध निर्माण पर अपर महाधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. पार्क को हुए 8 लाख 32 हजार 516 रुपये की नुकसान की वसूली की कार्रवाई की गई है. कनिष्ठ अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. जवाब मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी. पार्क से मलबा हटाने और पार्क की बहाली की कार्यवाही की जा रही है.

कोर्ट की क्या थी आपत्ति

दरअसल, कोर्ट ने कहा था कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा और नगर निगम की जानकारी में अवैध निर्माण हो रहा है. न तो अभियंत्रण सेवा ने ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही नगर निगम ने. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने शैलेश चंद्र मिश्र की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

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याचिका में कानून के विरुद्ध बिना प्राधिकारी की अनुमति लिए ठेकेदार द्वारा अल्लापुर में पब्लिक पार्क में निर्माण कराया जा रहा है. इस पर कोर्ट ने कहा था कि यदि अपर महाधिवक्ता की बात सही है तो यह गंभीर मसला है. अधिकारियों को पता है फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. कोर्ट ने कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की थी, जिस पर अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को इसकी जानकारी दी.

21 जून को होगी अगली सुनवाई

याचिका की अगली सुनवाई 21 जून को होगी. कोर्ट ने पब्लिक पार्क में बिना अनुमति अवैध निर्माण में अधिकारियों की मिलीभगत का इशारा करते हुए सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.

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