प्रयागराज: पुलिसकर्मियों की भर्ती में बचे रिक्त स्थानों को सफल अभ्यर्थियों से भरने के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सोमवार को हाईकोर्ट ने 41520 पुलिस कर्मियों की भर्ती में बचे 5694 पदों को भरने के लिये दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि श्रेणीवार खाली पदों की हलफनामे में जानकारी दी जाए.
खाली पदों को भरने के लिये कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
राज्य सरकार और पुलिस से जवाब मांगने का आदेश सोमवार को न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने लखवेन्दर सिंह और 137 अन्य लोगों की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने इस याचिका को अजय प्रकाश मिश्र और 216 अन्य की विचाराधीन याचिका के साथ सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है. वहीं दाखिल इस याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की थी.
खाली पदों पर नहीं हो रही भर्ती
याचीगण का कहना है कि 23520 पद पुलिस कांस्टेबल और 18000 पद पीएसी के 2018 में विज्ञापित हुए थे, जिसमें लिखित परीक्षा के बाद भर्ती रद्द कर पुनः परीक्षा ली गयी. याचीगण सफल घोषित हुए. दस्तावेज सत्यापन के बाद पुनरीक्षित परिणाम घोषित हुआ. सेकेण्ड मेरिट लिस्ट में भी याचीगण सफल घोषित हुए. 23520 पुलिस कांस्टेबल पदों में से 20349 को प्रशिक्षण पर भेजा गया है, लेकिन पद खाली होने के बावजूद याचियों को प्रशिक्षण पर नहीं भेजा जा रहा है, जिसपर याचिका दाखिल की गई थी.
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