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प्रयागराज: 5694 पुलिस भर्ती में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में बचे रिक्त स्थानों को सफल अभ्यर्थियों से भरने के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सोमवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है.

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Published : Oct 21, 2019, 11:32 PM IST

प्रयागराज: पुलिसकर्मियों की भर्ती में बचे रिक्त स्थानों को सफल अभ्यर्थियों से भरने के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सोमवार को हाईकोर्ट ने 41520 पुलिस कर्मियों की भर्ती में बचे 5694 पदों को भरने के लिये दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि श्रेणीवार खाली पदों की हलफनामे में जानकारी दी जाए.

खाली पदों को भरने के लिये कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
राज्य सरकार और पुलिस से जवाब मांगने का आदेश सोमवार को न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने लखवेन्दर सिंह और 137 अन्य लोगों की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने इस याचिका को अजय प्रकाश मिश्र और 216 अन्य की विचाराधीन याचिका के साथ सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है. वहीं दाखिल इस याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की थी.

खाली पदों पर नहीं हो रही भर्ती
याचीगण का कहना है कि 23520 पद पुलिस कांस्टेबल और 18000 पद पीएसी के 2018 में विज्ञापित हुए थे, जिसमें लिखित परीक्षा के बाद भर्ती रद्द कर पुनः परीक्षा ली गयी. याचीगण सफल घोषित हुए. दस्तावेज सत्यापन के बाद पुनरीक्षित परिणाम घोषित हुआ. सेकेण्ड मेरिट लिस्ट में भी याचीगण सफल घोषित हुए. 23520 पुलिस कांस्टेबल पदों में से 20349 को प्रशिक्षण पर भेजा गया है, लेकिन पद खाली होने के बावजूद याचियों को प्रशिक्षण पर नहीं भेजा जा रहा है, जिसपर याचिका दाखिल की गई थी.

इसे भी पढ़ें:- पीसीएस 2019: परीक्षा पैटर्न में बदलाव से प्रतियोगी हुए मायूस

प्रयागराज: पुलिसकर्मियों की भर्ती में बचे रिक्त स्थानों को सफल अभ्यर्थियों से भरने के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सोमवार को हाईकोर्ट ने 41520 पुलिस कर्मियों की भर्ती में बचे 5694 पदों को भरने के लिये दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि श्रेणीवार खाली पदों की हलफनामे में जानकारी दी जाए.

खाली पदों को भरने के लिये कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
राज्य सरकार और पुलिस से जवाब मांगने का आदेश सोमवार को न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने लखवेन्दर सिंह और 137 अन्य लोगों की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने इस याचिका को अजय प्रकाश मिश्र और 216 अन्य की विचाराधीन याचिका के साथ सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है. वहीं दाखिल इस याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की थी.

खाली पदों पर नहीं हो रही भर्ती
याचीगण का कहना है कि 23520 पद पुलिस कांस्टेबल और 18000 पद पीएसी के 2018 में विज्ञापित हुए थे, जिसमें लिखित परीक्षा के बाद भर्ती रद्द कर पुनः परीक्षा ली गयी. याचीगण सफल घोषित हुए. दस्तावेज सत्यापन के बाद पुनरीक्षित परिणाम घोषित हुआ. सेकेण्ड मेरिट लिस्ट में भी याचीगण सफल घोषित हुए. 23520 पुलिस कांस्टेबल पदों में से 20349 को प्रशिक्षण पर भेजा गया है, लेकिन पद खाली होने के बावजूद याचियों को प्रशिक्षण पर नहीं भेजा जा रहा है, जिसपर याचिका दाखिल की गई थी.

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प्रयागराज 21 अक्टूबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41520 पुलिस कर्मियों की भर्ती में बचे 5694 पदों को सफल अभ्यर्थियों से भरने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व् पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है।कोर्ट ने कहा है कि श्रेणीवार खाली पदों की हलफनामे में जानकारी दी जाय।
यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने लखवेन्दर सिंह व् 137 अन्य की याचिका पर दिया है।कोर्ट ने इस याचिका को अजय प्रकाश मिश्र व् 216 अन्य की विचाराधीन याचिका के साथ सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है।याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की।
याचीगण का कहना है कि 23520 पद पुलिस कांस्टेबल व् 18000 पद पी ए सी के2018 में विज्ञापित हुए ।
लिखित परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती रद्द कर पुनः परीक्षा ली गयी।जिसमे याचीगण सफल घोषित हुए।दस्तावेज सत्यापन के बाद पुनरीक्षित परिणाम घोषित हुआ।सेकेण्ड मेरिट लिस्ट में भी याचीगण सफल घोषित हुए।23520 पुलिस कांस्टेबल पदों में से 20349 को प्रशिक्षण पर भेजा गया है।पद खाली होने के बावजूद याचियों को प्रशिक्षण पर नही भेजा जा रहा है।जिसपर यह याचिका दाखिल की गयी है।
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