प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के विधायक मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले के मामले में एमएलसी बृजेश सिंह के खिलाफ लंबित मुकदमे में ट्रायल की स्थिति की जानकारी मांगी है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने बृजेश सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है.
न्यायालय ने मामले में एमपीएमएलए कोर्ट से पूछा है कि अब तक ट्रायल क्यों नहीं पूरा किया गया ? न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अगर कोई आदेश किया है तो उसे भी पेश किया जाए. हाईकोर्ट ने इस मामले में बृजेश सिंह की पहली जमानत अर्जी 2020 में खारिज करते हुए एमपीएमएलए कोर्ट से ट्रायल यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया था.
याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सुरक्षा कारणों से गवाही नहीं हो पा रही है. गवाही जिला न्यायालय गाजीपुर में होनी है, लेकिन बांदा से गाजीपुर ले जाने में खतरा है. इस कारण ट्रायल नहीं हो पा रह है. स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए प्रयागराज में चल रहे ट्रायल में अभियोजन की ओर से अब तक एक भी गवाह पेश नहीं किया गया है.
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