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चयन के बाद नियुक्ति न देने का मामला : हाईकोर्ट ने DIG CRPF को किया तलब

हाईकोर्ट ने विस्तृत जानकारी उपलब्ध न कराने के मामले में डीआईजी सीआरपीएफ को तलब किया है. कोर्ट ने यह आदेश संदीप कुमार शर्मा की याचिका पर दिया है.

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Published : Jun 7, 2022, 10:48 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उप महानिदेशक ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ इलाहाबाद को गैर जिम्मेदाराना ढंग से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 8 जून को हाजिर होने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने संदीप कुमार शर्मा की याचिका पर दिया है.

याची का कहना है कि वह कांस्टेबल भर्ती 2018 में चयनित किया गया था. एक माह के प्रशिक्षण के बाद भी उसे नियुक्ति नहीं दी गई है. कोर्ट ने सीआरपीएफ से इस संबंध में जानकारी मांगी कि नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है. जवाब में डीआईजी सीआरपीएफ ने लिखित जानकारी दी कि परीक्षा देने वाले व नियुक्ति लेने वाले की पहचान संदिग्ध होने के कारण याची के फिंगर प्रिंट, हस्ताक्षर, हस्तलेख व अन्य दस्तावेज सत्यापन के लिए फोरेंसिक साइंस लैब भेजा गया है.

रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. लिखित जानकारी में पहचान का संकेत नहीं दिया गया है. कहा गया कि याची की पहचान परीक्षा देने वाले से मैच नहीं कर रही है. इसी वजह से नियुक्ति नहीं दी गई है. कोर्ट ने विस्तृत जानकारी नहीं देने पर नाराजगी जताई और डीआईजी को तलब किया है.

इसे पढ़ें- ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की जांच की मांग, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उप महानिदेशक ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ इलाहाबाद को गैर जिम्मेदाराना ढंग से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 8 जून को हाजिर होने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने संदीप कुमार शर्मा की याचिका पर दिया है.

याची का कहना है कि वह कांस्टेबल भर्ती 2018 में चयनित किया गया था. एक माह के प्रशिक्षण के बाद भी उसे नियुक्ति नहीं दी गई है. कोर्ट ने सीआरपीएफ से इस संबंध में जानकारी मांगी कि नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है. जवाब में डीआईजी सीआरपीएफ ने लिखित जानकारी दी कि परीक्षा देने वाले व नियुक्ति लेने वाले की पहचान संदिग्ध होने के कारण याची के फिंगर प्रिंट, हस्ताक्षर, हस्तलेख व अन्य दस्तावेज सत्यापन के लिए फोरेंसिक साइंस लैब भेजा गया है.

रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. लिखित जानकारी में पहचान का संकेत नहीं दिया गया है. कहा गया कि याची की पहचान परीक्षा देने वाले से मैच नहीं कर रही है. इसी वजह से नियुक्ति नहीं दी गई है. कोर्ट ने विस्तृत जानकारी नहीं देने पर नाराजगी जताई और डीआईजी को तलब किया है.

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