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अपर प्रमुख परिवार न्यायाधीश गाजियाबाद को किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता का दावा तय न कर लंबे समय तक लटकाए रखने पर बृजेश कुमार सिंह अपर प्रमुख परिवार न्यायाधीश गाजियाबाद को 6 अप्रैल को तलब किया है.

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Published : Apr 1, 2021, 10:36 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता का दावा तय न कर लंबे समय तक लटकाए रखने पर बृजेश कुमार सिंह अपर प्रमुख परिवार न्यायाधीश गाजियाबाद को 6 अप्रैल को तलब किया है. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने यह आदेश परिवार न्यायालय की इस संबंध में दाखिल रिपोर्ट पर दिया है. इससे पहले हाईकोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय से रिपोर्ट मांगी थी.

पढ़ें: आगरा की छोटी मस्जिद में दबी हैं श्रीकृष्‍ण की प्रतिमाएं, कोर्ट में पहुंचा मामला

याची नीरज ने अपने पति अमित उर्फ लीलू से गुजारा भत्ते की मांग में परिवार न्यायालय में धारा 125(3) के तहत अर्जी दाखिल की, लेकिन उस पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई और न ही गुजारा भत्ता तय किया जा रहा है. परिवार न्यायालय की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने अपर प्रमुख न्यायाधीश को हाजिर होने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता का दावा तय न कर लंबे समय तक लटकाए रखने पर बृजेश कुमार सिंह अपर प्रमुख परिवार न्यायाधीश गाजियाबाद को 6 अप्रैल को तलब किया है. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने यह आदेश परिवार न्यायालय की इस संबंध में दाखिल रिपोर्ट पर दिया है. इससे पहले हाईकोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय से रिपोर्ट मांगी थी.

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याची नीरज ने अपने पति अमित उर्फ लीलू से गुजारा भत्ते की मांग में परिवार न्यायालय में धारा 125(3) के तहत अर्जी दाखिल की, लेकिन उस पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई और न ही गुजारा भत्ता तय किया जा रहा है. परिवार न्यायालय की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने अपर प्रमुख न्यायाधीश को हाजिर होने का निर्देश दिया है.

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