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गलत रिपोर्ट पर सख्त HC, एसपी जौनपुर से मांगी रिपोर्ट - प्रयागराज का समाचार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी जौनपुर से रिपोर्ट मांगी है. अपराध में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की गलत जानकारी दने वाले महराजगंज थाना इंचार्ज विजय प्रताप सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है.

गलत रिपोर्ट पर सख्त HC
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Published : May 5, 2021, 5:36 PM IST

प्रयागराजः हाईकोर्ट ने एसपी जौनपुर से अपराध में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की गलत जानकारी की रिपोर्ट देने वाले महराजगंज थाना इंचार्ज विजय प्रताप सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. याचिका की सुनवाई 20 मई को होगी.

गलत रिपोर्ट पर सख्त HC

ये आदेश न्यायमूर्ति बच्चू लाल और न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खंडपीठ ने देवेश कुमार सिंह की याचिका पर दिया है. आपको बता दें कि कोर्ट ने अपराध में आरोपियों की गिरफ्तारी की एसएचओ से रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट ने पूछा था कि चारों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की गयी है या नहीं. एसएचओ ने 1 दिसंबर 2020 के पत्र में कहा कि गिरफ्तार कर लिया गया है. दूसरी ओर उप निरीक्षक विनोद कुमार सचान ने बताया कि आरोपियों को धारा 151,107,116 के तहत पाबंदी में गिरफ्तार किया गया है. इस पर कोर्ट ने झूठी रिपोर्ट देने वाले एसएचओ को तलब कर सफाई मांगी.

इसे भी पढ़ें- जब 4 कंधों के लिए अर्थी हुई लाचार, तब पुलिस ने किया अंतिम संस्कार

एसएचओ विजय प्रताप सिंह ने कहा कि पत्र बना था डिस्पैच नहीं हुआ और याची ने वह पत्र थाने से किसी तरह से ले लिया. इसके बाद कोर्ट में पेश कर दिया. कोर्ट ने उनसे पूछा कि दर्ज अपराध में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो वो सफाई नहीं दे सके.

कोर्ट ने कहा कि पुलिस थाने का रिकार्ड बाहर कैसे आया. ये थाना पुलिस की अक्षमता है. कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को एसएचओ के खिलाफ कोर्ट में झूठी रिपोर्ट देने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया और एसपी से रिपोर्ट मांगी है.

प्रयागराजः हाईकोर्ट ने एसपी जौनपुर से अपराध में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की गलत जानकारी की रिपोर्ट देने वाले महराजगंज थाना इंचार्ज विजय प्रताप सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. याचिका की सुनवाई 20 मई को होगी.

गलत रिपोर्ट पर सख्त HC

ये आदेश न्यायमूर्ति बच्चू लाल और न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खंडपीठ ने देवेश कुमार सिंह की याचिका पर दिया है. आपको बता दें कि कोर्ट ने अपराध में आरोपियों की गिरफ्तारी की एसएचओ से रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट ने पूछा था कि चारों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की गयी है या नहीं. एसएचओ ने 1 दिसंबर 2020 के पत्र में कहा कि गिरफ्तार कर लिया गया है. दूसरी ओर उप निरीक्षक विनोद कुमार सचान ने बताया कि आरोपियों को धारा 151,107,116 के तहत पाबंदी में गिरफ्तार किया गया है. इस पर कोर्ट ने झूठी रिपोर्ट देने वाले एसएचओ को तलब कर सफाई मांगी.

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एसएचओ विजय प्रताप सिंह ने कहा कि पत्र बना था डिस्पैच नहीं हुआ और याची ने वह पत्र थाने से किसी तरह से ले लिया. इसके बाद कोर्ट में पेश कर दिया. कोर्ट ने उनसे पूछा कि दर्ज अपराध में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो वो सफाई नहीं दे सके.

कोर्ट ने कहा कि पुलिस थाने का रिकार्ड बाहर कैसे आया. ये थाना पुलिस की अक्षमता है. कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को एसएचओ के खिलाफ कोर्ट में झूठी रिपोर्ट देने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया और एसपी से रिपोर्ट मांगी है.

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