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सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित 12091 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी न करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती (Assistant Teacher Recruitment) में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी न करने पर बेसिक शिक्षा परिषद (Basic Education Council) और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 19, 2023, 10:55 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में चयनित 12091 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराए जाने के बावजूद आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में हलफनामा दाखिल कर बताने के लिए कहा है कि किस वजह से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया. विनय कुमार पांडे व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला ने दिया है.

चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने 65 से 70 प्रतिशत अंक पाने वाले योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की. जिसमें 12091 अभ्यर्थी चयनित हुए उनकी काउंसलिंग भी करा ली गई मगर इनका नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया. उधर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी कि कुल 66655 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है. इस जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी थी.

इसके बाद चयनित 12091 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गए. उन्होंने बताया कि वह भी 66655 चयनित अभ्यार्थियों में से हैं मगर उनको आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचीगण को हाईकोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया. जिस पर यह याचिका दाखिल की गई. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को जवाब दाखिल कर बताने के लिए कहा है कि इन चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र किस वजह से जारी नहीं किए गए.

इसे भी पढ़ें-2018 कांस्टेबल भर्तीः गैर राज्यों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने मांगी जानकारी

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में चयनित 12091 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराए जाने के बावजूद आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में हलफनामा दाखिल कर बताने के लिए कहा है कि किस वजह से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया. विनय कुमार पांडे व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला ने दिया है.

चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने 65 से 70 प्रतिशत अंक पाने वाले योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की. जिसमें 12091 अभ्यर्थी चयनित हुए उनकी काउंसलिंग भी करा ली गई मगर इनका नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया. उधर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी कि कुल 66655 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है. इस जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी थी.

इसके बाद चयनित 12091 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गए. उन्होंने बताया कि वह भी 66655 चयनित अभ्यार्थियों में से हैं मगर उनको आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचीगण को हाईकोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया. जिस पर यह याचिका दाखिल की गई. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को जवाब दाखिल कर बताने के लिए कहा है कि इन चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र किस वजह से जारी नहीं किए गए.

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