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अतिक्रमण हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का कड़ाई से पालन हो: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ग्रामसभा और सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Mar 2, 2021, 6:18 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ग्रामसभा और सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि जगपाल सिंह केस के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कार्रवाई न होने के कारण हाईकोर्ट में लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी तंत्र बनाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश की प्रति सचिव राजस्व उप्र और सभी जिलाधिकारियों को भेजने को कहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने बेल्थरा रोड बलिया के मृत्युंजय सिंह की जनहित याचिका पर दिया.

पढ़ें: 'शिक्षा सेवा अधिकरण न्याय व्यवस्था को कमजोर करने का तंत्र'

हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी को शिकायत मिलते ही जांच कर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करनी होगी. यदि दिशा-निर्देश लेना है तो वह कमेटी से प्राप्त करेगा. इसके बावजूद आदेश की अवहेलना से याचिकाएं आ रही हैं. हाईकोर्ट ने याची को अपनी शिकायत एसडीएम के समक्ष रखने और उस पर तुरंत जांच कर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है. याचिका में विपक्षियों पर ग्रामसभा जमीन पर कब्जा कर घर बनाने का आरोप है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ग्रामसभा और सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि जगपाल सिंह केस के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कार्रवाई न होने के कारण हाईकोर्ट में लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी तंत्र बनाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश की प्रति सचिव राजस्व उप्र और सभी जिलाधिकारियों को भेजने को कहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने बेल्थरा रोड बलिया के मृत्युंजय सिंह की जनहित याचिका पर दिया.

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हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी को शिकायत मिलते ही जांच कर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करनी होगी. यदि दिशा-निर्देश लेना है तो वह कमेटी से प्राप्त करेगा. इसके बावजूद आदेश की अवहेलना से याचिकाएं आ रही हैं. हाईकोर्ट ने याची को अपनी शिकायत एसडीएम के समक्ष रखने और उस पर तुरंत जांच कर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है. याचिका में विपक्षियों पर ग्रामसभा जमीन पर कब्जा कर घर बनाने का आरोप है.

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