प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किराया नियंत्रण कानून की धारा20 (4)का लाभ केवल किरायेदार को ही मिलेगा. उप किरायेदार इस कानून का लाभ नहीं ले सकता. इस धारा के तहत किरायेदार बिना शर्त कोर्ट में बकाया किराया जमा कर सकता है और बेदखली की चुनौती दे सकता है. यह अधिकार उप किरायेदार को नहीं प्राप्त है.
कोर्ट ने कहा है कि किरायेदार को मकान मालिक के स्वामित्व पर आपत्ति करने और शर्त के साथ किराया कोर्ट में जमा करने से धारा 20 का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने उप किरायेदार की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.
पढ़ेंः-प्रयागराज: छात्रसंघ बहाली को लेकर छात्रों का बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
यह आदेश न्यायमूर्ति एस. पी. केशरवानी ने मकान नं 13/80 परमत, कानपुर नगर में उप किरायेदार सुमित नारायण तिवारी की याचिका को खारिज करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा है कि धारा 14 का लाभ किरायेदार ही ले सकता है, उप किरायेदार नहीं ले सकता. इसी तरह धारा 20 का भी लाभ किरायेदार को मिलेगा,उप किरायेदार को नहीं.
याचिका में बेदखली आदेश को चुनौती दी गयी थी. जिसके तहत बकाया किराया,क्षतिपूर्ति एवं वादखर्च वसूली का आदेश दिया गया था.