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उपकिरायेदार के पास नहीं होंगे किरायेदार जैसा अधिकारः हाईकोर्ट - किराया नियंत्रण कानून की धारा 20

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उप किरायेदार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट में किराया जमा करने से अधिकार नहीं मिल सकता. किराया नियंत्रण कानून की धारा 20 (4)का लाभ केवल किरायेदार को ही मिलेगा. उप किरायेदार इस कानून का लाभ नहीं ले सकता.

high court said sub tenant will not have rights
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Published : Oct 17, 2019, 11:11 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किराया नियंत्रण कानून की धारा20 (4)का लाभ केवल किरायेदार को ही मिलेगा. उप किरायेदार इस कानून का लाभ नहीं ले सकता. इस धारा के तहत किरायेदार बिना शर्त कोर्ट में बकाया किराया जमा कर सकता है और बेदखली की चुनौती दे सकता है. यह अधिकार उप किरायेदार को नहीं प्राप्त है.

कोर्ट ने कहा है कि किरायेदार को मकान मालिक के स्वामित्व पर आपत्ति करने और शर्त के साथ किराया कोर्ट में जमा करने से धारा 20 का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने उप किरायेदार की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.

पढ़ेंः-प्रयागराज: छात्रसंघ बहाली को लेकर छात्रों का बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
यह आदेश न्यायमूर्ति एस. पी. केशरवानी ने मकान नं 13/80 परमत, कानपुर नगर में उप किरायेदार सुमित नारायण तिवारी की याचिका को खारिज करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा है कि धारा 14 का लाभ किरायेदार ही ले सकता है, उप किरायेदार नहीं ले सकता. इसी तरह धारा 20 का भी लाभ किरायेदार को मिलेगा,उप किरायेदार को नहीं.

याचिका में बेदखली आदेश को चुनौती दी गयी थी. जिसके तहत बकाया किराया,क्षतिपूर्ति एवं वादखर्च वसूली का आदेश दिया गया था.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किराया नियंत्रण कानून की धारा20 (4)का लाभ केवल किरायेदार को ही मिलेगा. उप किरायेदार इस कानून का लाभ नहीं ले सकता. इस धारा के तहत किरायेदार बिना शर्त कोर्ट में बकाया किराया जमा कर सकता है और बेदखली की चुनौती दे सकता है. यह अधिकार उप किरायेदार को नहीं प्राप्त है.

कोर्ट ने कहा है कि किरायेदार को मकान मालिक के स्वामित्व पर आपत्ति करने और शर्त के साथ किराया कोर्ट में जमा करने से धारा 20 का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने उप किरायेदार की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.

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यह आदेश न्यायमूर्ति एस. पी. केशरवानी ने मकान नं 13/80 परमत, कानपुर नगर में उप किरायेदार सुमित नारायण तिवारी की याचिका को खारिज करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा है कि धारा 14 का लाभ किरायेदार ही ले सकता है, उप किरायेदार नहीं ले सकता. इसी तरह धारा 20 का भी लाभ किरायेदार को मिलेगा,उप किरायेदार को नहीं.

याचिका में बेदखली आदेश को चुनौती दी गयी थी. जिसके तहत बकाया किराया,क्षतिपूर्ति एवं वादखर्च वसूली का आदेश दिया गया था.

उप किरायेदार को कोर्ट में किराया जमा करने से नही मिल जाता अधिकार

प्रयागराज 17 अक्टूबर
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किराया नियंत्रण कानून की धारा20 (4)का लाभ केवल किरायेदार को ही मिलेगा।उप किरायेदार इस कानून का लाभ नही ले सकता।इस धारा के तहत किरायेदार बिना शर्त कोर्ट में बकाया किराया जमा कर सकता है।और बेदखली की चुनौती दे सकता है।यह अधिकार उप किरायेदार को नही प्राप्त है।
कोर्ट ने कहा है कि किरायेदार को मकान मालिक के स्वामित्व पर आपत्ति करने और शर्त के साथ किराया कोर्ट में जमा करने से धारा 20 का  लाभ प्राप्त करने का अधिकार नही है।
कोर्ट ने उप किरायेदार की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी ने मकान नं 13/80 परमत, कानपूर नगर में उप किरायेदार सुमित नारायण तिवारी की याचिका को ख़ारिज करते हुए दिया है।कोर्ट ने कहा है कि धारा14 का लाभ किरायेदार ही ले सकता है,उप किरायेदार नही।इसी तरह धारा20 का भी लाभ किरायेदार को मिलेगा,उप किरायेदार को नही।
याचिका में बेदखली आदेश को चुनौती दी गयी थी।जिसके तहत बकाया किराया,क्षतिपूर्ति व वादखर्च वसूली आदेश दिया गया था।
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