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ज्ञानवापी का ASI सर्वे कराने पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला

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Published : Nov 28, 2022, 4:19 PM IST

Updated : Nov 28, 2022, 4:45 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण (Gyanvapi Campus Survey) एएसआई से कराने के आदेश पर रोक की मांग में दाखिल अर्जियों पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है.

हाई कोर्ट न्यूज़
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण (Gyanvapi Campus Survey) एएसआई से कराने के आदेश पर रोक की मांग में दाखिल अर्जियों पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है.

कोर्ट ने कहा कि पक्षकार इस मामले में दो सप्ताह में अपनी लिखित दलीलें या दूसरे दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सोमवार को तकरीबन एक घंटे की सुनवाई के बाद दिया. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की पांच याचिकाओं में से हाईकोर्ट 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे की पोषणीयता से जुड़ी तीन याचिकाओं पर पहले ही फैसला सुरक्षित कर चुका था. कोर्ट सभी पांच याचिकाओं पर एकसाथ फैसला सुनाएगी.

एएसआई ने पिछली सुनवाई के दौरान दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा था कि कोर्ट आदेश देगी तो वह विवादित परिसर का सर्वेक्षण कर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी. एएसआई की ओर से यह भी जानकारी दी गई थी ज्ञानवापी के विवादित परिसर का उसकी तरफ से इससे पहले कभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है. हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने बहस की. हाईकोर्ट ने निचली अदालत से दिए गए सर्वेक्षण के आदेश पर फैसला आने तक रोक बढ़ा दी है.

ये भी पढ़ेंः फफक-फफक कर रोने लगे आजम खान, कहा- एक ही ज़ुल्म बचा है कि मुझे हिंदुस्तान से निकाला जाये

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण (Gyanvapi Campus Survey) एएसआई से कराने के आदेश पर रोक की मांग में दाखिल अर्जियों पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है.

कोर्ट ने कहा कि पक्षकार इस मामले में दो सप्ताह में अपनी लिखित दलीलें या दूसरे दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सोमवार को तकरीबन एक घंटे की सुनवाई के बाद दिया. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की पांच याचिकाओं में से हाईकोर्ट 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे की पोषणीयता से जुड़ी तीन याचिकाओं पर पहले ही फैसला सुरक्षित कर चुका था. कोर्ट सभी पांच याचिकाओं पर एकसाथ फैसला सुनाएगी.

एएसआई ने पिछली सुनवाई के दौरान दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा था कि कोर्ट आदेश देगी तो वह विवादित परिसर का सर्वेक्षण कर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी. एएसआई की ओर से यह भी जानकारी दी गई थी ज्ञानवापी के विवादित परिसर का उसकी तरफ से इससे पहले कभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है. हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने बहस की. हाईकोर्ट ने निचली अदालत से दिए गए सर्वेक्षण के आदेश पर फैसला आने तक रोक बढ़ा दी है.

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Last Updated : Nov 28, 2022, 4:45 PM IST
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