प्रयागराज: कर्नलगंज थाना क्षेत्र के चांदपुर सलोरी मोहल्ले में जनवरी 2022 को हुई छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने घटना के आरोपी मोहम्मद अफजल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
कोर्ट ने कहा कि घटना बेहद नृशंस है और अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं इसलिए जमानत का कोई आधार नहीं है. कोर्ट ने इसी मामले के एक अन्य अभियुक्त को मिली जमानत से समानता के आधार पर भी अभियुक्त को जमानत देने से इनकार कर दिया.
मोहम्मद अफजाल की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम ने सुनवाई की. मृतक छात्रा के पिता ने 24 जनवरी 2022 को कर्नलगंज थाने में एफआइआर कराई थी कि उनकी बेटी प्रयागराज के सलोरी मोहल्ले में किराए का कमरा ले करके पढ़ाई कर रही थी. 22 जनवरी को रात 8:00 बजे करीब वह अपने सहपाठी अमन सिंह राजपूत को उसकी किताब लौटाने के लिए घर से निकली थी. उसके बाद वापस नहीं आई उसके मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ थे.
बाद में पुलिस ने बबूल के जंगल में स्थित कुएं से छात्रा का शव बरामद किया. अमन सिंह राजपूत को पकड़कर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने दुष्कर्म करने की बात कबूल की. विवेचना में यह भी सामने आया कि मोहम्मद अफजल और मोहम्मद निसार भी छात्रा से दुष्कर्म व हत्या में शामिल थे. पुलिस ने कई ऐसे चश्मदीद गवाहों के भी बयान लिए जो घटना के वक्त अभियुक्तों के घटनास्थल के आसपास मौजूद होने की गवाही दे रहे थे. कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त मोहम्मद फजल की जमानत मंजूर करने से इंकार कर दिया.