प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दलित लड़की को मादक पदार्थ पिलाकर बेहोशी हालत में दुष्कर्म के आरोपी अयाना और औरैया के अयूब खान उर्फ गुड्डू को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के जमानत अर्जी निरस्त करने के आदेश को सही करार दिया है.कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज करने में देरी से अभियोजन पर संदेह नहीं किया जा सकता. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील की सुनवाई करते हुए दिया है.
मालूम हो कि अनुसूचित जाति की पीड़िता सड़क पर किसी का इंतजार कर रही थी. गांव के ही आरोपी ने ट्रक रोका और बैठने को कहा. पीड़िता के बैठने के बाद उसे कोल्डड्रिंक पिला दी. पीड़िता कोल्डड्रिंक पीते ही बेसुध हो गई. आरोपी ने पीड़िता को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.यही, घटना दुबारा भी की गई. इसके बाद पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई.
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आरोपी का कहना था कि उससे पैसे लेने के लिए झूठा फंसाया गया है. सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी दुष्कर्म की वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था. आरोपी दो सितंबर 21 से जेल में बंद हैं.कोर्ट ने अपराध और सजा की संभावना को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
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