ETV Bharat / state

विश्वविद्यालय जारी करे बीएड प्रथम सेमेस्टर का परिणामः हाईकोर्ट

author img

By

Published : Jan 22, 2021, 6:11 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबद्ध बक्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फूलपुर के बीएड प्रथम सेमेस्टर का परिणाम जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश की ऑनलाइन प्रति प्राप्त होते ही विश्वविद्यालय बिना किसी विलंब के परिणाम जारी करे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबद्ध बक्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फूलपुर के बीएड प्रथम सेमेस्टर का परिणाम जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश की ऑनलाइन प्रति प्राप्त होते ही विश्वविद्यालय बिना किसी विलंब के परिणाम जारी करे. यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र प्रथम ने आलोक यादव और अन्य की याचिका पर दिया है.

ये है मामला

याचियों का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश पर उन्होंने बीएड सत्र 2019-21 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दी थी. कोर्ट ने इसका परिणाम जारी करने पर रोक लगाई थी. साथ ही कहा था कि परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा. याचिका अभी लंबित है और उसमें जवाब भी दाखिल नहीं हुआ है. इस स्थिति में इस याचिका के शीघ्र निस्तारण की संभावना नहीं है. याचियों ने कहा कि दूसरी तरफ, तृतीय सेमेस्टर के लिए ऑन लाइन दाखिला शुरू हो गया है. इसकी अंतिम तिथि 25 जनवरी है. यदि परिणाम जारी नहीं होता है तो याची तीसरे सेमेस्टर में दाखिला नहीं ले सकेंगे.

हाईकोर्ट ने ये दिया आदेश

याचियों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने विश्वविद्यालय को तत्काल प्रथम सेमेस्टर का परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है. साथ ही याचियों को कोर्ट के आदेश की प्रति फैक्स से विश्वविद्यालय भेजने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि परिणाम जारी करने में कुलपति से लेकर क्लर्क स्तर तक किसी प्रकार का विलंब नहीं किया जाए. कोर्ट ने स्पष्य किया कि जारी परिणाम याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबद्ध बक्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फूलपुर के बीएड प्रथम सेमेस्टर का परिणाम जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश की ऑनलाइन प्रति प्राप्त होते ही विश्वविद्यालय बिना किसी विलंब के परिणाम जारी करे. यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र प्रथम ने आलोक यादव और अन्य की याचिका पर दिया है.

ये है मामला

याचियों का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश पर उन्होंने बीएड सत्र 2019-21 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दी थी. कोर्ट ने इसका परिणाम जारी करने पर रोक लगाई थी. साथ ही कहा था कि परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा. याचिका अभी लंबित है और उसमें जवाब भी दाखिल नहीं हुआ है. इस स्थिति में इस याचिका के शीघ्र निस्तारण की संभावना नहीं है. याचियों ने कहा कि दूसरी तरफ, तृतीय सेमेस्टर के लिए ऑन लाइन दाखिला शुरू हो गया है. इसकी अंतिम तिथि 25 जनवरी है. यदि परिणाम जारी नहीं होता है तो याची तीसरे सेमेस्टर में दाखिला नहीं ले सकेंगे.

हाईकोर्ट ने ये दिया आदेश

याचियों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने विश्वविद्यालय को तत्काल प्रथम सेमेस्टर का परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है. साथ ही याचियों को कोर्ट के आदेश की प्रति फैक्स से विश्वविद्यालय भेजने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि परिणाम जारी करने में कुलपति से लेकर क्लर्क स्तर तक किसी प्रकार का विलंब नहीं किया जाए. कोर्ट ने स्पष्य किया कि जारी परिणाम याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.