प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. याची पर फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए पीड़िता को परेशान करने व आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है. यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने गरौठा, झांसी के हेमंत उर्फ डेजी की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है. अर्जी पर अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा ने बहस की.
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अधिवक्ता अश्वनी कुमार ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई है. देरी कोई वजह नहीं बताई गई है, वहीं अपराध के तत्व नहीं है. याची 9 जून 2020 से जेल में बंद हैं. वहीं, सरकारी वकील का कहना था कि याची की वजह से पीड़िता ने जहरीली पदार्थ खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर जमानत मंजूर कर ली है.