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गो हत्या का मामला : कोर्ट ने सलीम को दी सशर्त जमानत, एक लाख रुपये गोशाला को दान करने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोहत्या के मामले में आरोपी सलीम को जमानत दे दी है. कोर्ट ने आरोपी को गोशाला को एक लाख रुपये दान करने का आदेश दिया है.

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Published : Jun 3, 2022, 10:35 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवध कानून के तहत गिरफ्तार किए सलीम उर्फ कालिया की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. सलीम उर्फ कालिया को पुलिस ने बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने याची के वायदे के मुताबिक उसे रिहा होने के एक माह के भीतर बरेली की पंजीकृत गोशाला में एक लाख रुपए जमा करने तथा एक महीने तक गोशाला में गाय की सेवा करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा है कि याची शर्तों का पालन नहीं किया गया, तो जमानत निरस्त करने का आधार होगा. इसके अलावा कोर्ट ने कई अन्य शर्तें भी लगाई हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है. याची का कहना था कि वह निर्दोष है. पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है. उसके पास से कोई बरामदगी नहीं की गई है. जो बरामदगी दिखाई गई है, उसके स्वतंत्र गवाह नहीं हैं.

याची 3 अगस्त 2021 से जेल में बंद है. केस का ट्रायल शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं है. इसलिए याची हर तरह का सहयोग करेगा. जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा. इससे पहले कोर्ट पहली जमानत अर्जी खारिज कर चुका है. यह दूसरी जमानत अर्जी दी गई थी, जिसे कोर्ट ने आरोपी द्वारा एक लाख रुपये गोशाला में जमा करने व गोशाला में गायों की एक माह सेवा करने का आश्वासन देने पर मंजूर कर ली है.

इसे पढ़ें- संत अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी में नहीं कर पाएंगे जलाभिषेक, प्रशासन ने लगाई रोक

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवध कानून के तहत गिरफ्तार किए सलीम उर्फ कालिया की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. सलीम उर्फ कालिया को पुलिस ने बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने याची के वायदे के मुताबिक उसे रिहा होने के एक माह के भीतर बरेली की पंजीकृत गोशाला में एक लाख रुपए जमा करने तथा एक महीने तक गोशाला में गाय की सेवा करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा है कि याची शर्तों का पालन नहीं किया गया, तो जमानत निरस्त करने का आधार होगा. इसके अलावा कोर्ट ने कई अन्य शर्तें भी लगाई हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है. याची का कहना था कि वह निर्दोष है. पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है. उसके पास से कोई बरामदगी नहीं की गई है. जो बरामदगी दिखाई गई है, उसके स्वतंत्र गवाह नहीं हैं.

याची 3 अगस्त 2021 से जेल में बंद है. केस का ट्रायल शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं है. इसलिए याची हर तरह का सहयोग करेगा. जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा. इससे पहले कोर्ट पहली जमानत अर्जी खारिज कर चुका है. यह दूसरी जमानत अर्जी दी गई थी, जिसे कोर्ट ने आरोपी द्वारा एक लाख रुपये गोशाला में जमा करने व गोशाला में गायों की एक माह सेवा करने का आश्वासन देने पर मंजूर कर ली है.

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