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हाईकोर्ट ने किसान बीमा योजना के मुआवजा मामले में जिलाधिकारी को दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जिलाधिकारी बांदा बीमा योजना के तहत मुआवजा देने के मामले में निर्देश दिया है. यह आदेश कोर्ट ने राधा रानी और अन्य की याचिका पर दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jan 4, 2022, 9:29 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जिलाधिकारी बांदा (Banda DM) को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत मुआवजा देने के मामले को जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष पेश करें, जो छह हफ्ते में नियमानुसार निर्णय लें. कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी को निर्णय लेने का अधिकार है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति डॉ. वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राधा रानी और अन्य की याचिका पर दिया है.

याची का कहना था कि ओरियंटल बीमा कंपनी ने उसे मुआवजा देने से इंकार कर दिया है. याची के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि याची ने जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया है, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें-इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, अब फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीके से होगी सुनवाई

सरकारी वकील का कहना था कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी को इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार है. इसपर कोर्ट ने जिलाधिकारी बांदा को कमेटी के जरिए निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जिलाधिकारी बांदा (Banda DM) को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत मुआवजा देने के मामले को जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष पेश करें, जो छह हफ्ते में नियमानुसार निर्णय लें. कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी को निर्णय लेने का अधिकार है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति डॉ. वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राधा रानी और अन्य की याचिका पर दिया है.

याची का कहना था कि ओरियंटल बीमा कंपनी ने उसे मुआवजा देने से इंकार कर दिया है. याची के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि याची ने जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया है, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है.

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सरकारी वकील का कहना था कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी को इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार है. इसपर कोर्ट ने जिलाधिकारी बांदा को कमेटी के जरिए निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

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