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कोरोना वायरस से बचाव के लिए यूपी सरकार द्वारा किए गये इंतजाम से इलाहाबाद हाईकोर्ट असंतुष्ट

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Published : Mar 8, 2020, 1:45 PM IST

Updated : Mar 8, 2020, 2:11 PM IST

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम से हाईकोर्ट असंतुष्ट दिखाई दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के इंतजाम पुख्ता नहीं हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयगराज: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए यूपी सरकार द्वारा किए गये इंतजामों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट असंतुष्ट है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के इंतजाम पुख्ता नहीं हैं. इस मामले पर सुनावई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्पेशल डिवीजन बेंच ने हाईकोर्ट के इलाहाबाद परिसर और लखनऊ बेंच में थर्मल बेंच स्कैनर लगाने के निर्देश दिए.

कोर्ट ने सरकार को दोनों जगहों पर थर्मल स्कैनर लगाने के साथ ही जीरो टॉलरेंस क्लीनिंग के इंतजाम के भी आदेश दिए गए हैं. दोनों कैम्पसों में डस्टबिन और साफ सफाई की उचित व्यवस्था किये जाने के भी निर्देश दिए हैं. अदालत ने सरकार को एक हफ्ते में सभी व्यवस्थाएं पूरा करने के निर्देश जारी किए.

कोर्ट ने महानिबंधक को इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर व लखनऊ बेंच के परिसर में सरकार की योजना के तहत इंफ्रेड थर्मल स्कैनिंग डिवाइस लगाने का आदेश दिया है और कहा है कि परिसर की जीरो एरर क्लीनलीनेस सफाई की जाए. कोर्ट ने राज्य सरकार व महानिबंधक को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने शशांक श्री त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया है, जिस पर रविवार को बैठी विशेष अदालत ने सुनवाई की. भारत सरकार की तरफ से सहायक सॉलीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश व संजय यादव व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ,अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता शशांक शेखर सिंह व हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने पक्ष रखा.

याची का कहना है कि हाईकोर्ट में भारी संख्या में बाहरी लोग आते हैं. विश्व भर में फैले रहे कोरोना वायरस से बचाव के उपाय नही किये गये तो यह तेजी से फैल जायेगा. इस वायरस से प्रभावित लोगों की पहचान कर अलग करने की विशेषता टीम लगायी जाए.

इसे भी पढ़ें:-अमावस जिंदगी के अंधेरे से निकली उषा हुई सुर्ख लाल, डरती हैं बदनीयत आंखें

प्रयगराज: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए यूपी सरकार द्वारा किए गये इंतजामों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट असंतुष्ट है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के इंतजाम पुख्ता नहीं हैं. इस मामले पर सुनावई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्पेशल डिवीजन बेंच ने हाईकोर्ट के इलाहाबाद परिसर और लखनऊ बेंच में थर्मल बेंच स्कैनर लगाने के निर्देश दिए.

कोर्ट ने सरकार को दोनों जगहों पर थर्मल स्कैनर लगाने के साथ ही जीरो टॉलरेंस क्लीनिंग के इंतजाम के भी आदेश दिए गए हैं. दोनों कैम्पसों में डस्टबिन और साफ सफाई की उचित व्यवस्था किये जाने के भी निर्देश दिए हैं. अदालत ने सरकार को एक हफ्ते में सभी व्यवस्थाएं पूरा करने के निर्देश जारी किए.

कोर्ट ने महानिबंधक को इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर व लखनऊ बेंच के परिसर में सरकार की योजना के तहत इंफ्रेड थर्मल स्कैनिंग डिवाइस लगाने का आदेश दिया है और कहा है कि परिसर की जीरो एरर क्लीनलीनेस सफाई की जाए. कोर्ट ने राज्य सरकार व महानिबंधक को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने शशांक श्री त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया है, जिस पर रविवार को बैठी विशेष अदालत ने सुनवाई की. भारत सरकार की तरफ से सहायक सॉलीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश व संजय यादव व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ,अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता शशांक शेखर सिंह व हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने पक्ष रखा.

याची का कहना है कि हाईकोर्ट में भारी संख्या में बाहरी लोग आते हैं. विश्व भर में फैले रहे कोरोना वायरस से बचाव के उपाय नही किये गये तो यह तेजी से फैल जायेगा. इस वायरस से प्रभावित लोगों की पहचान कर अलग करने की विशेषता टीम लगायी जाए.

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Last Updated : Mar 8, 2020, 2:11 PM IST
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