प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तथा राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक(टीजीटी) भर्ती 2011 की प्रक्रिया को तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाए. कोर्ट ने कहा कि जैसे ही बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति होती है भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए.
इंद्रपाल व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने दिया है. याचिका में कहा गया कि याचीगण ने टीजीटी 2011 भर्ती में आवेदन किया था. इसकी लिखित परीक्षा का परिणाम 8 जनवरी 2023 को जारी हुआ. याची गण इसमें में सफल हो गए मगर इसके बाद से भर्ती प्रक्रिया लंबित है तथा इसे पूरा नहीं किया जा रहा है.
कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व चयन बोर्ड से जवाब तलब किया था. सचिव चयन बोर्ड की ओर से बताया गया कि चयन बोर्ड के सदस्यों तथा चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो चुका है जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया लंबित है. जैसे ही सदस्यों की नियुक्ति की जाती है वैसे ही भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर लिया जाएगा. राज्य सरकार के अधिवक्ता ने भी कोर्ट को आश्वासन दिया कि बोर्ड का गठन होते ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इस पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि जैसे ही चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति होती है भर्ती प्रक्रिया को उसकी तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाए.
ये भी पढ़ेंः बिजनौर में दादी पर पोते की हत्या का आरोप, कई दिनों तक पीटा और भूखा-प्यासा रखा