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अब्दुल्ला आजम खां को करारा झटका, हाईकोर्ट ने रद्द की विधायकी

रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खां के स्वार विधानसभा से विधायक चुने जाने को शून्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया है.

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अब्दुल्ला आजम खां (फाइल फोटो).
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Published : Dec 16, 2019, 6:56 PM IST

प्रयागराज: पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां को तगड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके रामपुर के स्वार विधानसभा से विधायक चुने जाने को शून्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया है. कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश दिया है कि इस आदेश की प्रति चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित करें. यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी ने नवाब काजिम अली खां की चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.


कोर्ट ने कहा है कि अब्दुल्ला आजम खां की हाईस्कूल में जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है. वहीं उनकी मां तंजीम फातिमा का कहना है कि यह तिथि सही नहीं है. उनके बेटे का जन्म क्वीन्स मैरी हॉस्पिटल लखनऊ में 30 सितम्बर 1990 को हुआ था, जो कि नगर निगम लखनऊ में दर्ज हुआ.


17 जनवरी 2015 को जन्म प्रमाण पत्र की अर्जी दी गई. मजिस्ट्रेट से आदेश के बगैर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर ओवर राइटिंग की गई है.


कोर्ट ने कहा है कि अस्पताल में मेल बेबी का जन्म लिखा है, इससे यह साबित नहीं होता कि वह बच्चा अब्दुल्ला आजम खां ही था. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब्दुल्ला आजम खां ने वोटर लिस्ट में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल किया. इसे जन्मतिथि के लिए ठोस आधार नहीं माना जा सकता है.

ये भी पढ़ें- CAA के विरोध के चलते इलाहाबाद विवि. 1 दिन के लिए बंद, परीक्षा स्थगित


कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करते समय अब्दुल्ला आजम खां की उम्र 25 साल नहीं थी. क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए 25 साल न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, इसलिए अब्दुल्ला चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रखते थे.

प्रयागराज: पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां को तगड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके रामपुर के स्वार विधानसभा से विधायक चुने जाने को शून्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया है. कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश दिया है कि इस आदेश की प्रति चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित करें. यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी ने नवाब काजिम अली खां की चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.


कोर्ट ने कहा है कि अब्दुल्ला आजम खां की हाईस्कूल में जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है. वहीं उनकी मां तंजीम फातिमा का कहना है कि यह तिथि सही नहीं है. उनके बेटे का जन्म क्वीन्स मैरी हॉस्पिटल लखनऊ में 30 सितम्बर 1990 को हुआ था, जो कि नगर निगम लखनऊ में दर्ज हुआ.


17 जनवरी 2015 को जन्म प्रमाण पत्र की अर्जी दी गई. मजिस्ट्रेट से आदेश के बगैर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर ओवर राइटिंग की गई है.


कोर्ट ने कहा है कि अस्पताल में मेल बेबी का जन्म लिखा है, इससे यह साबित नहीं होता कि वह बच्चा अब्दुल्ला आजम खां ही था. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब्दुल्ला आजम खां ने वोटर लिस्ट में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल किया. इसे जन्मतिथि के लिए ठोस आधार नहीं माना जा सकता है.

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कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करते समय अब्दुल्ला आजम खां की उम्र 25 साल नहीं थी. क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए 25 साल न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, इसलिए अब्दुल्ला चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रखते थे.

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अब्दुल्ला आजम खां को झटका



स्वार से विधायकी  रद्द ,

गलत जन्म तिथि पर लडा था चुनाव 



आदेश चुनाव आयोग व विधान सभा अध्यक्ष को प्रेषित 



प्रयागराज 16दिसम्बर 

पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके रामपुर के स्वार विधान सभा  से विधायक चुने जानें को शून्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया है।कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश दियाहै कि आदेश की प्रति  चुनाव आयोग व विधान सभा अध्यक्ष को प्रेषित करें। 

यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी ने नवाब काजिम अली खां की चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। 

कोर्ट ने कहा है कि अब्दुल्ला आजम खां की हाईस्कूल में जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है।उनकी मां तन्जीम, फातिमा का कहना है कि यह तिथि सही नहीं है। उनके बेटे का जन्म क्वीन्स मैरी हास्पीटल लखनऊ मे30 सितम्बर 1990 को  हुआ था। जो नगर निगम लखनऊ में  दर्ज हुआ।17जनवरी 2015 को जन्म प्रमाणपत्र की अर्जी दी गयी।  मजिस्ट्रेट से  आदेश के बगैर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता ।कोर्ट ने कहा कि रिकार्ड में छेडछाड की गयी है। ओवर राइटिंग की गयी है। 

कोर्ट ने कहा है कि अस्पताल में मेल बेबी का जन्म लिखा है। इससे यह साबित नहीं होता कि वह बच्चा अब्दुल्ला आजम खां ही था।कोर्ट ने कहा कि अब्दुल्ला आजम खां ने वोटर लिस्ट में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर चुनाव में  नामांकन पत्र दाखिल किया। इसे जन्म तिथि के लिए ठोस आधार नही माना जा सकता ।

कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करनें के समय अब्दुल्ला आजम खां की उम्र 25 साल नहीं थी। चुनाव के लिए  25 साल न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है। इसलिए अब्दुल्ला चुनाव लड़ने की योग्यता धारण नहीं करते थे।


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