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स्कूलों और रिहायशी में नाइट मार्केट, वेंडिंग जोन खोलने पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों और रिहायशी इलाकों में वेंडिंग जोन व नाइट मार्केट खोलने पर रोक लगा दी है. साथ ही पुलिस थानों के सामने सड़क पर खड़े जब्त वाहनों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया है.

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Published : Jan 24, 2021, 10:40 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों और रिहायशी इलाकों में वेंडिंग जोन व नाइट मार्केट खोलने पर रोक लगा दी है. साथ ही पुलिस थानों के सामने सड़क पर खड़े जब्त वाहनों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने डीजीपी को कोरोना नियंत्रण के लिए सौ फीसदी मास्क की अनिवार्यता को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है और कहा है कि कम से कम अगले तीन माह तक मास्क पहनकर निकलने की अनिवार्यता को लागू किया जाय.

कोर्ट ने जिलाधिकारी और एसएसपी प्रयागराज को माघ मेले में मास्क पहनकर आने और रहने की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पीडीए द्वारा नगर निगम की जमीनों पर अवैध निर्माण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण न होने पाए इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड-19 संक्रमण और पार्किंग व्यवस्था को लेकर दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया.

हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन में अभी समय लगेगा, ऐसे में ढिलाई न बरती जाय. हाईकोर्ट ने एसआरएन अस्पताल के पोस्ट कोरोना वार्ड में वाई-फाई उपलब्ध कराने और मास्क पहनने पर जोनल अधिकारी का हलफनामा मांगा है. कहा है कि कोरोना मरीज ठीक होने के बाद इलाज के दौरान मास्क नहीं पहन रहे. कोर्ट ने एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मशीन रखने को कहा है, ताकि कोरोना मरीज को ठीक होने पर घर छोड़ते समय परेशानी न हो. हाईकोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार ने वैक्सीनेशन फेज 1 और फेज 2 की जानकारी दी. फेज 1 में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर और फेज 2 में 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन यह नहीं बताया कि फेज 2 कब शुरू होगा. जानकारी के साथ बेहतर हलफनामा दाखिल किया जाय.

व्यावसायिक संस्थानों की अंडर ग्राउंड पार्किंग की गई बहाल

पीडीए ने कोर्ट को बताया कि 6 व्यावसायिक संस्थानों की अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गई है. 8 नर्सिंग होम और अन्य संस्थानों में भी अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गई है. हाईकोर्ट ने चंदन शर्मा और शुभम द्विवेदी कोर्ट कमिश्नर को इसका मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि ऐसे प्रतिष्ठानों के सामने पार्किंग न होने पाए. वाहन पार्किंग में खड़े किेए जाएं. हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार पीडीए अधिकारियों को अतिक्रमण हटाते समय पुलिस संरक्षण दे. वहीं, अधिवक्ता विशाल तलवार ने शहर में हो रहे निर्माण में मानकों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया. इस पर हाईकोर्ट ने पीडीए से जानकारी मांगी है. याचिका की सुनवाई 5 फरवरी को होगी.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों और रिहायशी इलाकों में वेंडिंग जोन व नाइट मार्केट खोलने पर रोक लगा दी है. साथ ही पुलिस थानों के सामने सड़क पर खड़े जब्त वाहनों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने डीजीपी को कोरोना नियंत्रण के लिए सौ फीसदी मास्क की अनिवार्यता को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है और कहा है कि कम से कम अगले तीन माह तक मास्क पहनकर निकलने की अनिवार्यता को लागू किया जाय.

कोर्ट ने जिलाधिकारी और एसएसपी प्रयागराज को माघ मेले में मास्क पहनकर आने और रहने की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पीडीए द्वारा नगर निगम की जमीनों पर अवैध निर्माण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण न होने पाए इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड-19 संक्रमण और पार्किंग व्यवस्था को लेकर दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया.

हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन में अभी समय लगेगा, ऐसे में ढिलाई न बरती जाय. हाईकोर्ट ने एसआरएन अस्पताल के पोस्ट कोरोना वार्ड में वाई-फाई उपलब्ध कराने और मास्क पहनने पर जोनल अधिकारी का हलफनामा मांगा है. कहा है कि कोरोना मरीज ठीक होने के बाद इलाज के दौरान मास्क नहीं पहन रहे. कोर्ट ने एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मशीन रखने को कहा है, ताकि कोरोना मरीज को ठीक होने पर घर छोड़ते समय परेशानी न हो. हाईकोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार ने वैक्सीनेशन फेज 1 और फेज 2 की जानकारी दी. फेज 1 में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर और फेज 2 में 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन यह नहीं बताया कि फेज 2 कब शुरू होगा. जानकारी के साथ बेहतर हलफनामा दाखिल किया जाय.

व्यावसायिक संस्थानों की अंडर ग्राउंड पार्किंग की गई बहाल

पीडीए ने कोर्ट को बताया कि 6 व्यावसायिक संस्थानों की अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गई है. 8 नर्सिंग होम और अन्य संस्थानों में भी अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गई है. हाईकोर्ट ने चंदन शर्मा और शुभम द्विवेदी कोर्ट कमिश्नर को इसका मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि ऐसे प्रतिष्ठानों के सामने पार्किंग न होने पाए. वाहन पार्किंग में खड़े किेए जाएं. हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार पीडीए अधिकारियों को अतिक्रमण हटाते समय पुलिस संरक्षण दे. वहीं, अधिवक्ता विशाल तलवार ने शहर में हो रहे निर्माण में मानकों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया. इस पर हाईकोर्ट ने पीडीए से जानकारी मांगी है. याचिका की सुनवाई 5 फरवरी को होगी.

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