प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के डॉ. कफील खान की रासुका में निरुद्धि के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई टाल दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान की रासुका में निरुद्धि के खिलाफ दाखिल संशोधित याचिका पर राज्य व केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने डॉ. कफील खान की मां नुजहत परवीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है.
सीएए को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया था. याचिका में निरुद्धि की वैधता को चुनौती दी गई है. हालांकि कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. रासुका जेल में रहते हुए तामील कराया गया है.