प्रयागराज: नूपुर शर्मा के बयान को लेकर प्रयागराज में हुई हिंसा के मास्टर माइंड जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की मकान के अवैध ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका की सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी. न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए मंगलवार को अन्य नामित पीठ के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है. पीडीए की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत के बहस करने की जानकारी मिलने के बाद न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने स्वयं को व्यक्तिगत कारण से सुनवाई से अलग कर लिया. अब याचिका की सुनवाई 28 जून को होगी.
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गौरतलब है कि याची ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए उसके मकान को ध्वस्त करने की वैधता को चुनौती दी है. जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से निकली भीड़ ने प्रयागराज शहर के कुछ इलाकों में पथराव तोड़फोड़ किया था. पुलिस ने इसे साजिश करार देते हुए मास्टरमाइंड जावेद पंप को गिरफ्तार किया और उसके अवैध भवन को ध्वंस कर दिया. याची का कहना है कि भवन उसके नाम है, जावेद पंप का भवन नहीं है. पीडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई अवैध है.