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HC: ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर हुई सुनवाई

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Published : Nov 22, 2022, 9:15 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रृंगार गौरी मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई. ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की इस याचिका पर कोर्ट बुधवार को भी सुनवाई करेगी.

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HC: ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रृंगार गौरी मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई. ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की इस याचिका पर कोर्ट बुधवार को भी सुनवाई करेगी. ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से मंगलवार को बहस में कहा गया कि मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग प्लेसेज ऑफ वर्सिप एक्ट से कवर होती है.

मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने बताया कि हिंदू पक्ष यह नहीं बता पा रहा कि उसे यह कब से लगा कि श्रृंगार गौरी की मस्जिद परिसर में पूजा होनी चाहिए या उन्हें इसकी शिकायत कब से हुई. कभी कहते हैं 1990 में, कभी कहते हैं 1993 में. श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति देने की बात प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से कवर है. ऐसे में हिंदू पक्ष जो रिलीफ मांग रहा है, उसे नहीं दिया जा सकता. याचिका में वाराणसी जिला न्यायालय के गत 12 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई है.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रृंगार गौरी मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई. ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की इस याचिका पर कोर्ट बुधवार को भी सुनवाई करेगी. ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से मंगलवार को बहस में कहा गया कि मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग प्लेसेज ऑफ वर्सिप एक्ट से कवर होती है.

मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने बताया कि हिंदू पक्ष यह नहीं बता पा रहा कि उसे यह कब से लगा कि श्रृंगार गौरी की मस्जिद परिसर में पूजा होनी चाहिए या उन्हें इसकी शिकायत कब से हुई. कभी कहते हैं 1990 में, कभी कहते हैं 1993 में. श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति देने की बात प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से कवर है. ऐसे में हिंदू पक्ष जो रिलीफ मांग रहा है, उसे नहीं दिया जा सकता. याचिका में वाराणसी जिला न्यायालय के गत 12 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई है.

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