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इलाहाबाद हाईकोर्ट: बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर जवाब-तलब - प्रयागराज समाचार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव को फर्जी दस्तावेज से जमीन खरीदने के मामले में जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने दिया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Sep 23, 2020, 2:51 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है. इनके खिलाफ 27 सितम्बर 2019 को आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र में स्थित गांधी आश्रम पूराहादी अम्बारी का ताला तोड़कर कागजात, सामान चुरा लेने व अवैध कब्जा कर लेने का आरोप है. सरायमीर गांधी आश्रम के इंचार्ज लालचंद्र यादव ने एफआईआर दर्ज कराई है.

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने दिया है. कोर्ट ने अर्जी को सुनवाई के लिए 8 हफ्ते बाद पेश करने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है. इनके खिलाफ 27 सितम्बर 2019 को आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र में स्थित गांधी आश्रम पूराहादी अम्बारी का ताला तोड़कर कागजात, सामान चुरा लेने व अवैध कब्जा कर लेने का आरोप है. सरायमीर गांधी आश्रम के इंचार्ज लालचंद्र यादव ने एफआईआर दर्ज कराई है.

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने दिया है. कोर्ट ने अर्जी को सुनवाई के लिए 8 हफ्ते बाद पेश करने का निर्देश दिया है.

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