प्रयागराज: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में षड्यंत्र के आरोपी आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी. सीबीआई की तरफ से सुनवाई टालने के अनुरोध पर यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता (Justice Rajiv Gupta) ने दिया है. अर्जी पर दोनों पक्षों की तरफ से जवाबी हलफनामे दाखिल किए जा चुके हैं. याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और संजय कुमार यादव ने बहस की. अब आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.
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आनंद गिरि पर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. निचली अदालत ने आनंद गिरि की जमानत अर्जी पहले ही खारिज कर चुकी है. इसके बाद आनंद गिरि ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है. गौरतलब है कि 20 सितंबर 2020 को शाम 5.30 बजे महंत नरेंद्र गिरि का शव मठ के गेस्ट हाउस के कमरे में फंदे पर लटका मिला था. कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें महंत नरेंद्र गिरि ने आत्महत्या करने की वजह आनंद गिरि को बताया था. इसके बाद हरिद्वार से आनंद गिरि गिरफ्तार किया गया था. आनंद गिरि पर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.
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