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योग्य सरकारी वकीलों की नियुक्ति करेगी यूपी सरकार, सरकारी महाधिवक्ता ने दिया कोर्ट को अश्वाशन

यूपी सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को अश्वाशन दिया है कि सरकार गुणवत्ता, उपयुक्तता व क्षमता का आंकलन के अनुसार सरकारी वकीलों की नियुक्ति करेगी.

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Published : Jul 15, 2022, 10:28 PM IST

प्रयागराज : यूपी के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ व लखनऊ खंडपीठ में सरकारी वकीलों की नियुक्तियां राज्य सरकार, पंजाब राज्य व अन्य बनाम बृजेश्वर सिंह चहल व अन्य के केस में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार करेगी.

महाधिवक्ता ने यह आश्वासन सरकार की विशेष अपील की सुनवाई के दौरान दिया है. अपील में एकलपीठ के 31 मई 2022 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार व सरकारी संस्थानों में केसों की पैरवी के लिए अच्छे वकीलों की नियुक्ति की जाए. साथ ही सरकार इसे कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करके एक प्रभावी नीति बनाएं.

सरकार ने कहा कहा कि अवमानना मामले में एकलपीठ द्वारा इस प्रकार का आदेश पारित करना उसके अधिकार से बाहर है. चीफ जस्टिस राजेश बिंदल तथा जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने सरकार व वरिष्ठ अधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी की विशेष अपील मंजूर कर ली है. इसके अलावा कोर्ट ने एकल जज के आदेश में दिए गए उस भाग को रद्द कर दिया है, जिसमें सरकार के खिलाफ इस प्रकार का आदेश पारित किया गया था.

इसे पढ़ें- High Court: 11 माह की बच्ची से दुराचार के अभियुक्त की उम्रकैद की सजा बरकरार

प्रयागराज : यूपी के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ व लखनऊ खंडपीठ में सरकारी वकीलों की नियुक्तियां राज्य सरकार, पंजाब राज्य व अन्य बनाम बृजेश्वर सिंह चहल व अन्य के केस में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार करेगी.

महाधिवक्ता ने यह आश्वासन सरकार की विशेष अपील की सुनवाई के दौरान दिया है. अपील में एकलपीठ के 31 मई 2022 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार व सरकारी संस्थानों में केसों की पैरवी के लिए अच्छे वकीलों की नियुक्ति की जाए. साथ ही सरकार इसे कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करके एक प्रभावी नीति बनाएं.

सरकार ने कहा कहा कि अवमानना मामले में एकलपीठ द्वारा इस प्रकार का आदेश पारित करना उसके अधिकार से बाहर है. चीफ जस्टिस राजेश बिंदल तथा जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने सरकार व वरिष्ठ अधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी की विशेष अपील मंजूर कर ली है. इसके अलावा कोर्ट ने एकल जज के आदेश में दिए गए उस भाग को रद्द कर दिया है, जिसमें सरकार के खिलाफ इस प्रकार का आदेश पारित किया गया था.

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