प्रयागराजः निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा के खिलाफ अपीलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. सोमवार को अपीलों की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ में हुई. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख नियत की है.
सोमवार को अदालत में निठारी के 17 आपराधिक मामलों की जानकारी दी गई और गवाहों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया. आगे की बहस के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की गई है. सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद (CBI Court Ghaziabad) ने पंढेर को दो मामले और कोली को एक दर्जन केस में फांसी की सजा सुनाई गई है, जिन्हें अपील में चुनौती दी गई है. सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार यादव मौजूद थे. अभी कोली के अधिवक्ता ने बहस शुरू की है.
वर्ष 2005 और 2006 के बीच नोएडा का निठारी कांड लंबे समय तक देश भर में सुर्खियों में रहा. कोठी मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली ने तमाम लड़कियों और महिलाओं को व्याभिचार के बाद बेरहमी से मार डाला था. यहां तक कि उनका खून पिया और अंग को उबालकर खाया था. बाद में अंग बरामद हुए तो इस खौफनाक कांड का राजफाश हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था.
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