प्रयागराज : निठारी कांड के आरोपी सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर की सजा के खिलाफ अपीलों की अगली सुनवाई 27 मई को होगी. इन अपीलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ कर रही है. सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर पर दुष्कर्म, हत्या षड्यंत्र, अपहरण, साक्ष्य मिटाने सहित कई जघन्य अपराधों के आरोप हैं.
गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट ने कई केसों में फांसी की सजा सुनाई है. जिनमें पंढेर को एक केस में फांसी व कुछ में कैद व जुर्माना की सजा दी मिली है. मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी डी 5 सेक्टर 31 नोएडा का कोली का केयर टेकर रहता था. आरोप है कि कोली का केयर टेकर लड़कियों को फंसाता था. उसके बाद उन लड़कियों को नौकरी पर रखकर दुराचार करने के बाद हत्या कर देता था. वारदात के बाद आरोपी लड़कियों के शव को नाले में फेंक देता था. पंढेर भी इस दुराचार के षड्यंत्र में शामिल था.
सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने कोली को कई केसों में फांसी की सजा सुनाई है. एक केस में सजा पर अमल में देरी के कारण हाईकोर्ट ने फांसी को आजीवन कैद में तब्दील कर दिया है. पंढेर को भी एक में फांसी मिली है, तो वहीं अधिकांश केस में कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है. सजा के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की है. इससे पहले कोर्ट के आदेश पर मेडिकल जांच रिपोर्ट आरोपी को दी जा चुकी है. अब सजा के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई है.
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