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हाथरस केस: दंगा भड़काने का मामला, आरोपी पीएफआई सदस्य अतीकुर्रहमान के सभी मामलों की 10 फरवरी को सुनवाई

हाथरस केस को लेकर दंगा भड़काने के आरोपी पीएफआई सदस्य अतीकुर्रहमान के सभी मामलों की सुनवाई 10 फरवरी को पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इन मामलों की सुनवाई एक अन्य पीठ द्वारा दो बार की गई है.

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हाथरस केस
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Published : Feb 3, 2022, 10:58 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस केस में दंगा भड़काने और देशद्रोह के आरोपी पीएफआई सदस्यों अतीकुर्रहमान के सारे केसों की सुनवाई एक साथ कर रही पीठ के सामने संभव हो, तो 10 फरवरी को पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इन मामलों की सुनवाई एक अन्य पीठ द्वारा दो बार की गयी है.

खंडपीठ ने सभी मामलों को एक साथ अतिरिक्त सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है. लेकिन रोस्टर में बदलाव के कारण इस पीठ के समक्ष पेश किया गया है. कोर्ट ने मामले में पीठ के सामने पेश करने के लिए आदेश हेतु मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

ये आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने अतीकुर्रहमान की याचिका पर दिया है. याची ने जमानत अर्जी और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है. सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने कहा, चयनित की नियुक्ति से चयन प्रक्रिया पूरी, पद खाली हुआ तो प्रतीक्षा सूची से नहीं हो सकती नियुक्ति

मालूम हो कि पुलिस ने हाथरस जाते समय याची सहित उसके साथियों को मथुरा के मांट टोल पर पकड़ा. इस समय वह मथुरा जेल में बंद है. इन पर दिसंबर 19 में मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने का आरोप है. इसके ही साथ में रामपुर के आलम, केरल के सिद्दीकी, बहराइच के मसूद को भी गिरफ्तार किया गया है.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस केस में दंगा भड़काने और देशद्रोह के आरोपी पीएफआई सदस्यों अतीकुर्रहमान के सारे केसों की सुनवाई एक साथ कर रही पीठ के सामने संभव हो, तो 10 फरवरी को पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इन मामलों की सुनवाई एक अन्य पीठ द्वारा दो बार की गयी है.

खंडपीठ ने सभी मामलों को एक साथ अतिरिक्त सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है. लेकिन रोस्टर में बदलाव के कारण इस पीठ के समक्ष पेश किया गया है. कोर्ट ने मामले में पीठ के सामने पेश करने के लिए आदेश हेतु मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

ये आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने अतीकुर्रहमान की याचिका पर दिया है. याची ने जमानत अर्जी और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है. सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी.

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मालूम हो कि पुलिस ने हाथरस जाते समय याची सहित उसके साथियों को मथुरा के मांट टोल पर पकड़ा. इस समय वह मथुरा जेल में बंद है. इन पर दिसंबर 19 में मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने का आरोप है. इसके ही साथ में रामपुर के आलम, केरल के सिद्दीकी, बहराइच के मसूद को भी गिरफ्तार किया गया है.

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